ग्राम शिक्षा समिति का गठन व कृत्य

प्रत्येक गाँव/ ग्राम्य समूह के लिये ग्राम्य शिक्षा समिति निम्नवत् गठित है-
  • ग्राम प्रधान - अध्यक्ष
  • बेसिक/ प्राथमिक विद्यालयों के छात्रों के तीन अभिभावक ( एक महिला) - सदस्यगण ।
  • बेसिक/ प्राथमिक विद्यालय के प्रधान - सदस्य सचिव अध्यापक/ वरिष्ठतम प्रधान अध्यापक ( ग्रामसभा में एक से अधिक विद्यालय होने की स्थिति में)
    ग्राम शिक्षा समिति अपने पंचायत क्षेत्रों में बेसिक/ प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनायेगी। यह समिति अपने मुख्य कार्यों के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देगी।




ग्राम शिक्षा समिति का गठन व कृत्य Reviewed by Brijesh Shrivastava on 2:01 PM Rating: 5

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