69000 शिक्षक भर्ती : न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अभिलेखों में विसंगतियों व त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी

69000 शिक्षक भर्ती : न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अभिलेखों में विसंगतियों व त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी।

69000 शिक्षक भर्ती :  20 मई  2020 के बाद का जाति-निवास प्रमाणपत्र देने वाले अभ्यर्थी बाहर

69000 भर्ती : आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधन होने पर भी मिलेगी नियुक्ति, शिक्षामित्रों को भी मिली राहत, नए निर्देश जारी


69000 शिक्षक भर्ती : 138 शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता साफ



प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69 हजार शिक्षक भर्ती में अभिलेख विसंगति के शिकार अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बशर्ते, उनका गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक हो और उन्होंने जानबूझकर प्राप्तांक अधिक न भरा हो। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने इस संबंध में पांच मार्च को आदेश जारी किया था। अब उसका अनुपालन 15 मार्च तक करने के निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिए गए हैं।

इसके अलावा 138 शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। निर्देश है कि यदि शिक्षामित्रों का गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक है तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा शासन को प्रस्ताव भेजें। वहीं, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदनपत्र में वैध प्रमाणपत्र व अंकपत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया व उनके अंक व प्रमाणपत्रों में स्क्रुटनी, पुनमरूल्यांकन व बैक पेपर आदि से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय या संस्था ने खुद बदलाव किया है तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जिले में अपने वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी हैं तो उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित के गुणांक से कम है, लेकिन राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उनका प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को भेजा जाएगा। वहीं, अभ्यर्थी ने स्वयं बिना अभिलेखीय आधार के वास्तविक प्राप्तांक से अधिक या कम पूर्णाक अंकित किया है तो उनका चयन व अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा।


लखनऊ। 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित अभ्यर्थी के आवेदन के बाद अंक पत्र में विश्वविद्यालय या संबंधित शैक्षिक संस्थान के स्तर से परिवर्तन हुआ है तो अभ्यर्थी को नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। वहीं अभ्यर्थी ने बिना किसी रिकॉर्ड के स्वयं के स्तर पर ही वास्तविक प्राप्तांक से अधिक अंक या कम पूर्णांक अंकित करता है तो उसका चयन निरस्त किया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने भारांक की गणना गलत होने या भारांक का लाभ प्राप्त नहीं होने के चलते नियुक्ति से वंचित रहे शिक्षामित्रों को भी राहत दी है। बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सहायक अध्यापक भर्ती में रिकॉर्ड की विसंगति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

शासन ने स्पष्ट किया है कि भर्ती के आवेदन के बाद उनके प्रमाण पत्र या अंक पत्र में पुनर्मूल्यांकन, बैक पेपर में प्राप्त अंक या अन्य किसी कारण से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय या संबंधित शैक्षिक संस्थान ने स्वयं परिवर्तन किया है तो ऐसे अभ्यर्थियों को त्रुटिपूर्ण आवेदन के लिए जिम्मेदार नहीं माना जा सकता है।

इसके अलावा शासन ने उन अभ्यर्थियों के चयन निरस्त करने के आदेश दिए हैं जिन्होंने 28 मई 2020 के बाद का जारी जाति एवं निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

शिक्षामित्रों को भी मिली राहत

बेसिक शिक्षा विभाग ने भर्ती में शिक्षामित्रों को भी राहत दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन शिक्षामित्रों को अधिकतम 25 भारांक प्राप्त हो गया है, लेकिन उनकी सेवा दस वर्ष से कम है। ऐसे अभ्यर्थियों की प्रति वर्ष की सेवा के 2.5 भारांक के आधार पर गणना की जाए।

शिक्षामित्र अभ्यर्थी के वास्तविक भारांक की गणना करने पर यदि संबंधित अभ्यर्थी का गुणांक संबंधित जिले में उनकी श्रेणी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। यदि गुणांक अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है तो उनका प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षामित्र श्रेणी का लाभ प्राप्त नहीं होने के कारण जिन 138 शिक्षामित्रों का चयन नहीं हो सका है। उनकी सेवा के आधार पर भारांक की गणना कर नियुक्ति देने या चयन निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। जिन शिक्षामित्रों के भारांक की गणना करने के बाद गुणांक यदि संबंधित श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उनके चयन और जिला आवंटन के लिए स्कूल शिक्षा महानिदेशक की ओर से शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा यदि शिक्षामित्र का गुणांक उनकी श्रेणी के अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है तो उनका चयन निरस्त किया जाएगा।


69 हजार शिक्षक भर्ती में 20 मई 2020 के बाद जारी जाति व निवास प्रमाण पत्र का उपयेाग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन निरस्त किया जाएगा। इस संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया है।

इस भर्ती में लगभग 1000 ऐसे अभ्यर्थी थे, जिनका चयन सूची में नाम था लेकिन उनके आवेदन पत्र या मूल प्रमाण पत्रों में विसंगतियां थीं। ऐसे अभ्यर्थियों पर न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद अलग से निर्णय लिया गया है। 

इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है। यह भर्ती 2019 से चल रही है और इसमें चयन सूची जून 2020 में जारी की गई थीं। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने 20 मई के बाद का जाति-निवास प्रमाण पत्र लगाया था। 20 मई के बाद का प्रमाणपत्र लगाने वाले अभ्यर्थी अब चयन सूची से बाहर होंगे।


प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 69000 शिक्षक भर्ती में उन अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने भर्ती परीक्षा के आवेदन में पूर्णाक व प्राप्तांक भरने में गड़बड़ी की थी। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने अभिलेखों की विसंगति पर न्याय व कार्मिक से परामर्श लेने के बाद आदेश जारी किया है। इसमें 138 शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने का रास्ता भी लगभग साफ हो गया है। निर्देश है कि यदि शिक्षामित्रों का गुणांक जिले के अंतिम चयनित से अधिक है तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा शासन को प्रस्ताव भेजें।

प्राप्तांक अधिक के संबंध में : जिन अभ्यर्थियों ने आवेदनपत्र में वैध प्रमाणपत्र व अंकपत्र के आधार पर अधिक प्राप्तांक अंकित किया व उनके अंक व प्रमाणपत्रों में स्क्रूटनी, पुनमरूल्यांकन व बैक पेपर आदि से प्राप्तांक में विश्वविद्यालय या संस्था ने खुद बदलाव किया है तो इसके लिए अभ्यर्थी को जिम्मेदार नहीं माना जा सकता। ऐसे अभ्यर्थी यदि संबंधित जिले में अपने वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक गुणांकधारी हैं तो उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यदि अभ्यर्थी का वास्तविक गुणांक संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित के गुणांक से कम है किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो उनका प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को भेजा जाए। शासन की ओर से निर्णय के बाद कार्यवाही की जाएगी। अभ्यर्थी ने स्वयं बिना अभिलेखीय आधार के वास्तविक प्राप्तांक से अधिक या कम पूर्णाक अंकित किया है तो उनका चयन व अभ्यर्थन निरस्त किया जाए।

शिक्षामित्र के रूप में अधिक भारांक
जिनको निर्धारित अधिकतम 25 अंक का भारांक मिला है, किंतु उनकी सेवा अवधि 10 वर्ष से कम है की वास्तविक सेवा के आधार पर भारांक की गणना की जाए। यदि अभ्यर्थी जिले की उनकी कैटेगरी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी से गुणांक अधिक है तो उसे भी नियुक्ति पत्र दिया जाए। यदि जिले में गुणांक अपनी कैटेगरी में अंतिम चयनित से कम है, किंतु राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग में अंतिम चयनित से अधिक है तो प्रस्ताव शिक्षा निदेशक बेसिक के माध्यम से शासन को भेजे। वास्तविक गुणांक राज्य स्तर पर चयनित संबंधित वर्ग के अंतिम चयनित से कम है उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए।

शिक्षामित्र को नहीं मिला भारांक
भर्ती में शिक्षामित्र श्रेणी का लाभ न मिलने से 138 का चयन शिक्षक पद पर नहीं हो सका है। ऐसे सभी शिक्षामित्रों के संबंध में निर्देश है कि उनकी सेवा के आधार पर भारांक की गणना किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का गुणांक उसकी कैटेगरी में अंतिम चयनित अभ्यर्थी के गुणांक से अधिक है तो महानिदेशक स्कूल शिक्षा चयन व जिला आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजें। वहीं, यदि अभ्यर्थी का शिक्षामित्र के रूप में सेवा के आधार पर भारांक गणना पर गुणांक राज्य स्तर पर संबंधित वर्ग व अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए।

जाति व निवास प्रमाणपत्र
ऐसे अभ्यर्थी जिनकी ओर से 28 मई, 2020 के बाद निर्गत जाति व निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया है का चयन व अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाए।
69000 शिक्षक भर्ती : न्याय व कार्मिक विभाग की राय के बाद रिक्त पदों के सापेक्ष अभिलेखों में विसंगतियों व त्रुटियों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 6:09 AM Rating: 5

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