69000 शिक्षक भर्ती मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को नोटिस, हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में स्पष्टीकरण मांगा

69000 शिक्षक भर्ती मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को नोटिस हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में स्पष्टीकरण मांगा

 
कोर्ट ने 22 अप्रैल तक आदेश का पालन करने का अवसर दिया


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना के एक मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण को नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है कि क्यों न आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए।


कोर्ट ने 22 अप्रैल तक आदेश का पालन करने का एक अवसर देते हुए कहा है कि यदि आदेश का पालन कर लिया गया तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को हाजिर होने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रोहनी पटेरिया की अवमानना याचिका पर दिया है। 


हाईकोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले सभी अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती में प्रश्न संख्या 60 का एक अतिरिक्त अंक देने का निर्देश दिया है। याची ने भी याचिका की थी लेकिन विशेष अपील दाखिल नहीं की। कोर्ट के आदेश के अनुसार एक अंक मिलने से वह न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त कर लेगी और नियुक्ति पाने की हकदार हो जाएगी। अंतिम चयनित के 97 अंक हैं। याची को अतिरिक्त अंक देने से 70.68 अंक हो जाएंगे। कोर्ट ने सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया था। इस आदेश का पालन नहीं किया गया तो यह याचिका की गई है।




69000 शिक्षक भर्ती मामले में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अवमानना नोटिस,कोर्ट ने 22 अप्रैल तक आदेश का पालन करने का दिया मौका


प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनिल भूषण सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज को अवमानना नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। पूछा है क्यों न आदेश की अवहेलना करने पर उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही की जाए। साथ ही कोर्ट ने 22 अप्रैल 2022 तक आदेश का पालन करने का एक मौका दिया है। 


कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन कर लिया गया तो हाजिर होने की जरूरत नहीं होगी। केवल अनुपालन हलफनामा दाखिल करना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रोहनी पटेरिया की अवमानना याचिका पर दिया है। हाईकोर्ट ने कोर्ट की शरण में आए सभी  अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक भर्ती में प्रश्न संख्या 60 का एक अतिरिक्त अंक देने का निर्देश दिया है। याची ने भी याचिका दायर की थी। किन्तु विशेष अपील दाखिल नहीं की। 


कोर्ट के आदेशानुसार एक अंक मिलने से वह न्यूनतम अंक से अधिक अंक प्राप्त कर लेगी और नियुक्ति पाने की हकदार हो जाएगी। अंतिम चयनित के 97 अंक है। कोर्ट ने सचिव को निर्णय लेने का निर्देश दिया था।

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