प्र०अ० को सरप्लस घोषित कर समायोजित करने पर मा० न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई तक लगाई गई रोक, कोर्ट ऑर्डर देखें
प्रधानाध्यापकों के समायोजन के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, देखें कोर्ट ऑर्डर
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव के प्रधानाध्यापकों के समायोजन के आदेश पर रोक लगा दी है। यह आदेश उन्होंने सीमा जायसवाल व अन्य की याचिकाओं को सुनकर दिया।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने 16 अगस्त 2024 को प्रधानाध्यापकों के समायोजन से संबंधित आदेश दिया था जिसके खिलाफ सीमा जायसवाल और अन्य लोगों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 26 सितंबर 2024 निर्धारित की है।
वादी के तरफ से अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट को जिले में शिक्षक-छात्र अनुपात को तय करने का अधिकार है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद और जिला बेसिक अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि शिक्षक-छात्र अनुपात के अनुसार प्रधानाध्यापकों के समायोजन का आदेश दे। उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति मनीष माथुर की एकल बेंच ने बेसिक शिक्षा परिषद के 16 अगस्त 2024 के आदेश पर रोक लगा दी है।
प्र०अ० को सरप्लस घोषित कर समायोजित करने पर मा० न्यायालय द्वारा अगली सुनवाई तक लगाई गई रोक, कोर्ट ऑर्डर देखें
Reviewed by sankalp gupta
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5:30 AM
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