प्रशिक्षु शिक्षकों के मामले में सुनवाई 28 को
- कोर्ट ने पिछले विज्ञापन के समय अर्ह लोगों को भर्ती प्रक्रिया शामिल करने का दिया था आदेश
- आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट नहीं खुली और अभ्यर्थी नहीं कर सके आवेदन
इलाहाबाद
(ब्यूरो)। प्रदेश में प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती में आयुसीमा पार कर
चुके लोगों को भी शामिल किए जाने संबंधी आदेश का अनुपालन करने के मामले में
अब 28 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने नौ जनवरी को आदेश दिया था कि भर्ती
प्रक्रिया में उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो पिछले विज्ञापन के समय
अर्ह थे, परंतु इस बार आयु अधिक या कम हो जाने के कारण आवेदन नहीं कर पा
रहे हैं। इस आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट नहीं खुली और
अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने राज्य सरकार से
बृहस्पतिवार को इस पर अपना पक्ष रखने को कहा था। स्थायी अधिवक्ता ने सुनवाई
के समय जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की।
(साभार-अमर उजाला)
प्रशिक्षु शिक्षकों के मामले में सुनवाई 28 को
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
9:22 AM
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