मृतक आश्रित कोटे के शिक्षकों को झटका : प्रशिक्षण के बाद ही मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान
- 30 जून 1999 से जनवरी 2005 तक के शिक्षक इसके दायरे में
- प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले के खिलाफ होगी कार्रवाई
लखनऊ।
राज्य सरकार ने मृतक आश्रित कोटे के शिक्षकों को बड़ा झटका दिया है।
स्पष्ट कह दिया गया है कि 30 जून 1999 से जनवरी 2005 के बीच अशासकीय सहायता
प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों में मृतक आश्रित कोटे पर नियुक्त शिक्षकों को
प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ही प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाएगा।
प्रमुख
सचिव बेसिक शिक्षा सुनील कुमार ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक और राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद के निदेशक को अवगत भी करा दिया गया है। शासनादेश में यह भी
स्पष्ट किया गया है कि विभाग से प्रशिक्षण पर भेजने संबंधी आदेश जारी होने
के बाद भी यदि कोई शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहा है, तो उसके
खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि
उत्तर प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से पहले मृतक आश्रित
कोटे पर सीधे शिक्षकों को रखने की व्यवस्था थी। बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा
नियमावली के मुताबिक, शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान प्रशिक्षण
प्राप्त करने के बाद ही दिया जा सकता है। पर 30 जून 1999 से 25 जनवरी 2005
के बीच मृतक आश्रित कोटे पर नियुक्त शिक्षक पांच साल की लगातार सेवा
के बाद प्रशिक्षित वेतनमान देने की मांग कर रहे थे। प्रशिक्षित वेतनमान
मिलने से एक शिक्षक को 3000 से 4000 रुपये का फायदा हो जाता है। (साभार-:-अमर उजाला)


मृतक आश्रित कोटे के शिक्षकों को झटका : प्रशिक्षण के बाद ही मिलेगा प्रशिक्षित वेतनमान
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:06 PM
Rating:
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
6:06 PM
Rating:
No comments:
Post a Comment