अल्पसंख्यक छात्रों के खातों में सीधे नहीं जाएगी रकम : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक

  • अल्पसंख्यक छात्रों के खातों में सीधे नहीं जाएगी रकम

लखनऊ (ब्यूरो)। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति की राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में भेजने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस योजना में भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हुए राज्य सरकार का इसी साल 21 फरवरी का दिया आदेश रद्द कर दिया। जस्टिस सुधीर कुमार सक्सेना ने यह फैसला मदरसा शिक्षा एसोसिएशन व अन्य की याचिकाओं पर दिया। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने 21 फरवरी, 2014 को छात्रवृत्ति की राशि सीधे खातों में भेजने का आदेश दिया था।

इस आदेश को अखिलेश सरकार के लिए झटका माना जा रहा है। अपने फैसले में बेंच ने इस योजना में भ्रष्टाचार रोकने को भी कहा है। बेंच ने कहा कि पिछले साल करीब छह लाख छात्रों ने तीन महीने में ही छात्रवृृत्ति के लिए आवेदन किया था। छात्रों की इतनी बड़ी संख्या से किसी घोटाले की ओर संकेत करती है। राज्य सरकार को इस पर नजर रखनी चाहिए और ऐसा सिस्टम विकसित करना चाहिए जिसमें किसी भी भ्रष्टाचार की जगह न हो।वकील राघवेंद्र सिंह ने याचिका में कहा था कि यह योजना केंद्र सरकार की है जिसमें अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना में प्रावधान था कि योजना की राशि सीधे छात्रों को दी जाएगी। लेकिन राज्य सरकार ने केंद्र की इस योजना को अपने तरीके से बदल दिया। उनका कहना है कि केंद्र की किसी योजना को राज्य सरकार नहीं बदल सकती। 



खबर साभार : अमर उजाला  

खबर साभार : हिंदुस्तान 


Enter Your E-MAIL for Free Updates :   
अल्पसंख्यक छात्रों के खातों में सीधे नहीं जाएगी रकम : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लगाई रोक Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:52 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.