अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन 30 अप्रैल तक अनिवार्य
लखनऊ। अब राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन 30 अप्रैल तक करना अनिवार्य होगा। चयन के बाद 31 मई तक इसका आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा विभाग में हर साल शिक्षकों को राज्य अध्यापक पुरस्कार दिए जाने की व्यवस्था है। इसकेलिए राज्य स्तरीय कमेटी उनका चयन करती है। लेकिन आवेदन लिए जाने से लेकर उनका चयन करने और उनकी सूची जारी करने तक में अगस्त माह बीत जाता है। जिससे बहुत से अध्यापक 31 जून को ही सेवानिवृत्त हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राज्य स्तरीय कमेटी 30 अप्रैल तक राज्य अध्यापक पुरस्कार के लिए अध्यापकों का चयन करेगी। उसकेबाद 31 मई तक इसकी सूची जारी कर दी जाएगगी।
साभार : डीएनए
अध्यापक पुरस्कार के लिए शिक्षकों का चयन 30 अप्रैल तक अनिवार्य
Reviewed by Brijesh Shrivastava
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9:00 AM
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2 comments:
Transfer k sambandh me good news hai
Hmain to esa lagta hai ki kam karne wale ko puruskar milta hi nhin.agar esa hota to ab tk schools kodekhkr purushkirt kiya jata.jabki jaydatr log vo hote hain jo rajneeti karte hain ya jinki officers se jugad hoti hai.
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