सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कोर्ट में 16 मई को तलब, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर जारी की नोटिस
इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश की अवहेलना करने पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, एलनगंज इलाहाबाद नीना श्रीवास्तव को नोटिस जारी की है। साथ ही 16 मई को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र ने कर्मयोगी प्रभुदेवी ललिता देवी शिक्षा संस्थान कानपुर व अन्य की अवमानना याचिका दिया है। याची अधिवक्ता वेदकांत मिश्र का कहना है कि याची की संस्था एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। वहां सत्र 2014-15 में बीटीसी कोर्स का प्रवेश लिया संस्था के अल्पसंख्यक स्वरूप को लेकर विवाद था। इसके चलते अपनी मर्जी से प्रवेश लेने के कारण संस्था के छात्रों को बीटीसी परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया गया, जिस पर याचिका दाखिल हुई।
हाईकोर्ट ने 20 अप्रैल 2016 के आदेश से याची को आदेश की प्रति 21 अप्रैल 2016 को सचिव को देने तथा सचिव को उसी दिन निर्णय लेने का आदेश दिया। परीक्षा 22 अप्रैल 2016 को होने वाली थी। याची ने सचिव को 20 व 21 अप्रैल को कोर्ट आदेश की प्रति देने का प्रयास किया, किंतु सचिव ने आदेश लेने से इन्कार कर दिया। याची संस्था के छात्र परीक्षा में बैठ नहीं सके। इस पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का आरोप लगाते हुए यह अवमानना याचिका दाखिल की गयी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया जानबूझकर आदेश की अवहेलना का केस माना है तथा नोटिस जारी कर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को तलब किया है।
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