परिषदीय विद्यालयों के विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को मिलेगा एस्कॉर्ट एलाउंस, राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने जारी किए निर्देश

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को एस्कॉर्ट एलांउस दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को 250 रुपए प्रति माह की दर से 10 महीने तक धनराशि सीधे उनके खाते में भेजी जाएगी। इस योजना से 5981 दिव्यांग बच्चे लाभांवित होंगे। राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने सभी बीएसए को निर्देश जारी कर 16 अगस्त तक बच्चों का चयन कर अनुमोदित सूची भेजने के लिए कहा है।


सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले दृष्टिबाधित, मानसिक मंदित, जापानी इंसेफलाइटिस, एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 5981 बच्चों को एस्कार्ट एलाउंस दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए जेई, एईएस से प्रभावित बच्चों की सूची सीएमओ कार्यालय से लेकर बीईओ को उस सूची से अपने विकास खंड के संबंधित छात्रों का मिलान करना होगा। राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी के मुताबिक विद्यालय की स्कूल प्रबंध समिति के समझ इन बच्चों का प्रस्ता रखा जाएगा। उसके बाद एस्कॉर्ट एलाउंस के लिए बच्चों का चयन जुलाई की उपस्थिति को आधार बनाते हुए किया जाएगा। चयनित बच्चों की उपस्थिति ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारियों से प्रमाणित होनी अनिवार्य होगी।तीन सदस्यीय कमेटी करेगी चयनित बच्चों का अनुमोदनएस्कॉट एलाउंस के लिए जनपद स्तर पर तीन सदस्यों की एक कमेटी गठित की जाएगी। जिसमें बीएसए के अतिरिक्त 2 अन्य विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी डीएम की ओर से नामित किए जाएंगे।


राज्य परियोजना निदेशक ने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त चयनित बच्चों की सूची का कमेटी से अनुमोदन अनिवार्य होगा।बच्चों की 70 फीसदी उपस्थिति अनिवार्यएस्कॉर्ट एलाउंस के लिए प्रति माह 250 रुपए दिया जाएगा। जुलाई 2016 से अप्रैल 2017 तक (10 माह) की धनाराशि सीधे बच्चों के खाते में भेजी जाएगी। लेकिन इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे की माह में न्यूनतम 70 फीसदी उपस्थित होनी अनिवार्य है। यदि किसी माह उपस्थिति कम हुई तो भुगतान के लिए तीन माह की औसत उपस्थिति 70 फीसदी हो तो भी भुगतान की धनराशि दी जाएगी।

परिषदीय विद्यालयों के विशिष्ट आवश्यकता वाले दिव्यांग बच्चों को मिलेगा एस्कॉर्ट एलाउंस, राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने जारी किए निर्देश Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 8:07 AM Rating: 5

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