राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में कराने के निर्देश, वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश
लखनऊ : शासन ने निदेशक कोषागार से कहा है कि बजट आवंटन की प्रत्याशा में वह सभी कोषागारों को राज्य कर्मचारियों, परिषदीय विद्यालयों, सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, आयुर्विज्ञान संस्थानों व चिकित्सा विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को मार्च के वेतन का भुगतान अप्रैल में कराने का निर्देश दें। वित्त विभाग की ओर से शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के पहले पांच महीनों (अप्रैल से अगस्त) के दौरान सरकार के कामकाज के खर्च के लिए लेखानुदान पारित किया जा चुका है। शासन की ओर से सभी विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखानुदान अवधि की वित्तीय स्वीकृतियां जारी करने के दिशानिर्देश दिए जा चुके हैं। इसके बावजूद यह संभावना है कि कुछ विभागों की ओर से आहरण व वितरण अधिकारियों और कोषागारों को अप्रैल के पहले व दूसरे हफ्ते तक मार्च के वेतन की धनराशि न आवंटित की जाए। ऐसी स्थिति में कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारी मार्च का वेतन पाने से वंचित न रह पाएं, इसलिए शासन ने यह आदेश जारी किया है।
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