68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारण को हाईकोर्ट में चुनौती, याचिका पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को
सहायक अध्यापक के 68,500 पदों पर भर्ती के लिए हो रही परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने की अर्हता को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि 14 विषयों को एक ही प्रश्नपत्र में शामिल किया गया है। बेसिक शिक्षा (शिक्षक) नियमावली में किए गए 20वें संशोधन को भी याचिका में चुनौती दी गई है।
मो. अख्तर व अन्य की याचिका पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोंसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ सुनवाई कर रही है। याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता शशिनंदन, अनिल सिंह बिसेन, एके त्रिपाठी आदि ने पक्ष रखा। प्रदेश सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। याचिका पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी।
68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारण को हाईकोर्ट में चुनौती, याचिका पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
8:37 AM
Rating:
No comments:
Post a Comment