राज्य परियोजना निदेशक ने सभी डीएम व बीएसए को भेजें बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में 15 सूत्रीय निर्देश, देवरिया कांड से शिक्षा महकमा चौकन्ना, अब बालिका व अन्य स्टॉफ की दिन में चार बार हाजिरी
कवायद
देवरिया कांड से शिक्षा महकमा भी चौकन्ना है। प्रदेश के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छह से 14 वर्ष की बालिकाओं की सुरक्षा के सख्त निर्देश जारी हुए हैं। इन विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के साथ ही अन्य स्टॉफ की दिन में चार बार बायोमीटिक हाजिरी ली जाएगी। इसकी बालिकाओं की चार रोटेशन टीमें बनाकर जिम्मेदारी देने को कहा गया है।
सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डा. वेदपति मिश्र ने सभी डीएम व बीएसए को बालिकाओं की सुरक्षा के संबंध में 15 सूत्रीय निर्देश भेजे हैं। इसमें कहा गया है कि वार्डेन हर छात्र का प्रोफाइल रजिस्टर बनाए जिसमें अभिभावक की फोटो व हस्ताक्षर उपलब्ध हों। छात्रएं विद्यालय परिसर से उसी दशा में बाहर जाएं जब अभिभावक उनके साथ हों। रजिस्टर पर अभिभावक व छात्र का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिया जाए। स्कूल में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से संचालित हों। बीएसए माह में एक बार, जिला समन्वयक दो बार व खंड शिक्षा अधिकारी अपने ब्लाक के सभी बालिका स्कूलों का माह में चार बार निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। उस समय कमरे में लगे सीसीटीवी का फुटेज निकलवा कर देखें यदि कुछ आपत्तिजनक मिले तो आवश्यक कार्यवाही करें।
बालिका स्कूलों में सायंकाल व रात्रि के समय वार्डेन, पूर्णकालिका शिक्षिका, तीन महिला रसोइया छात्रओं के साथ निवास करें। जिला समन्वयक व वार्डेन इस व्यवस्था को तत्काल सुनिश्चित कराएं। जिले की महिला अधिकारियों व खंड शिक्षा अधिकारियों का दायित्व है कि वे कस्तूरबा गांधी स्कूलों का भ्रमण करके बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था का अनुश्रवण करें।
निरीक्षण रिपोर्ट डीएम व बीएसए को भेजी जाए। सुरक्षा के लिहाज से हर बालिका विद्यालय में दो महिला होमगार्ड्स की व्यवस्था की जाए। रात्रि में अपेक्षित गश्त हो। सीसीटीवी बंद होने पर वार्डेन जिम्मेदार होंगे। वार्डेन के अवकाश पर जाने पर दो पूर्णकालिक शिक्षिकाओं को विद्यालय में रहना होगा। परिसर में चहारदीवारी व कंटीले तारों से घिरवाएं। बालिकाओं का स्कूल में आधार कार्ड अनिवार्य है। 1स्कूल की बालिकाओं व स्टॉफ का परिचयपत्र बीएसए के हस्ताक्षर से जारी किया जाए। इसे हर किसी को गले में पहनना अनिवार्य किया जाए। सुबह आठ से शाम पांच बजे के बाद आवासीय परिसर में महिला स्टॉफ कर्मियों के अलावा किसी को प्रवेश न मिले। इस संबंध में जिलाधिकारी बैठक लेकर बीएसए व वार्डेन को निर्देशित करें।
>>कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की सुरक्षा के कड़े निर्देश
>>बीएसए एक, जिला समन्वयक दो व बीईओ माह में चार बार करें निरीक्षण
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