एससी-एसटी 40 फीसद अंक पाकर होंगे उत्तीर्ण और सामान्य के लिए 45 फीसदी अंक, हाईकोर्ट के निर्देश पर पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल

इलाहाबाद : परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बीती 27 मई को आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अब 45 फीसद यानि 67 अंक और अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को 40 फीसद यानि 60 अंक पाना जरूरी होगा। शासन ने बेसिक शिक्षकों की लिखित परीक्षा पास करने के लिए विभिन्न वर्गो के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्रतिशत में हाईकोर्ट के निर्देश पर फिर बदलाव करते हुए पुरानी व्यवस्था बहाल कर दी है। लिखित परीक्षा का परिणाम इसी के अनुरूप बनना शुरू हो गया है।

■ परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती में बदला गया उत्तीर्ण प्रतिशत

■ शिक्षामित्रों व अन्य अभ्यर्थियों को सरकार से मिली राहत हाईकोर्ट से खारिज

■ सामान्य, ओबीसी के लिए 33 व एससी-एसटी को 30 फीसद अंकों का था प्रावधान

योगी सरकार ने इम्तिहान के चंद दिन पहले शिक्षामित्रों व अन्य अभ्यर्थियों को राहत देते हुए सामान्य व पिछड़ा वर्ग को 33 फीसद और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी 30 फीसद अंक पाकर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान किया था। परीक्षा के ऐन मौके पर हुए बदलाव को हाईकोर्ट ने नहीं माना, ऐसे में उत्तीर्ण प्रतिशत अंकों का पुराना शासनादेश फिर बहाल हो गया है।


 

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