68500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों की होगी सीबीआइ जांच, सरकार के रुख को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए दिया सीबीआई निदेशक को 6 माह में जांच का निर्देश

68500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों की होगी सीबीआइ जांच, सरकार के रुख को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए दिया सीबीआई निदेशक को 6 माह में जांच का निर्देश।


■  68,500 शिक्षकों की भर्ती का मामला



लखनऊ : योगी सरकार की पहली बड़ी भर्ती प्रकिया गंभीर सवालों के घेरे में आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गुरुवार को सहायक शिक्षकों के 68 हजार 500 पदों पर भर्ती प्रकिया में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने भर्ती प्रकिया की सीबीआइ जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीआइ निदेशक को छह महीने में जांच पूरी करने के भी निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने 26 नवंबर को जांच की प्रगति रिपोर्ट भी तलब की है। कोर्ट ने कहा है यदि जांच में किसी अधिकारी की संलिप्तता सामने आती है तो सक्षम अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें।



महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार इस प्रकरण की जांच सीबीआइ से कराने के लिए कतई तैयार नहीं है। जांच का आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल सदस्यीय पीठ ने दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया था कि कुछ उत्तर पुस्तिकाओं के पहले पृष्ठ पर अंकित बार कोड अंदर के पृष्ठों से मेल नहीं खा रहे हैं। कोर्ट ने तब ही हैरानी जतायी थी कि लगता है उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गई हैं।



इस पर महाधिवक्ता ने जांच का भरोसा दिया था। इसके बाद तीन सदस्यों की एक कमेटी बनाकर जांच किए जाने का दावा भी सरकार की ओर से किया गया लेकिन, गुरुवारको सुनाए फैसले में जांच कमेटी के रवैये पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जिन अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी में रखा गया था, उनके भी चयन पर अब तक निर्णय नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि जांच कमेटी में दो सदस्य बेसिक शिक्षा विभाग के ही हैं जबकि दोनों को कमेटी में नहीं रखा जाना चाहिए था क्योंकि उसी विभाग के अधिकारी जांच के दायरे में हैं।



■   हाईकोर्ट ने छह माह में जांच पूरी करने को कहा,
■   26 नवंबर को सीबीआइ निदेशक से प्रगति रिपोर्ट तलब की
■   प्रदेश सरकार सीबीआइ से जांच के लिए नहीं थी तैयार

चूंकि महाधिवक्ता कह रहे हैं कि सरकार सीबीआइ जांच कराने के लिए तैयार नहीं है तो मजबूर होकर हम स्वयं सीबीआइ को इस पूरी चयन प्रक्रिया की जांच करने का आदेश देते हैं।-हाईकोर्ट




■ भर्ती राजनीतिक उद्देश्य से
कोर्ट ने कहा कि वर्तमान चयन प्रक्रिया पर भारी भ्रष्टाचार व गैर कानूनी चयन के आरोप हैं। सरकार से स्वतंत्र व साफ-सुथरे चयन की उम्मीद की जाती है लेकिन, कुटिल इरादे से राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए प्राथमिक विद्यालयों में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी चयन किए गए जिससे नागरिकों के मौलिक अधिकारी बुरी तरह प्रभावित हुए।


कोर्ट प्रथम दृष्टया मानती है कि परीक्षा कराने वाले अधिकारियों ने अपने उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग किया। जिन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में कम नंबर मिले, उन्हें अधिक नंबर दे दिए गए। कुछ अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं फाड़ दी गईं और पन्ने बदल दिए गए ताकि उन्हें फेल घोषित किया जा सके



68500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों की होगी सीबीआइ जांच, सरकार के रुख को दरकिनार करते हुए हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए दिया सीबीआई निदेशक को 6 माह में जांच का निर्देश Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:07 AM Rating: 5

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