हाईकोर्ट का आदेश : स्थायी, अस्थायी, संविदा, तदर्थ महिला कर्मचारियों में नही हो सकता विभेद, सरकार नही कर सकती भेदभाव, हर महिला कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार


हाईकोर्ट का आदेश : स्थायी, अस्थायी, संविदा, तदर्थ महिला कर्मचारियों में नही हो सकता विभेद, सरकार नही कर सकती भेदभाव, हर महिला कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार






खबर साभार : अमर उजाला / दैनिक जागरण / हिन्दुस्तान / डेली न्यूज एक्टिविस्ट

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हाईकोर्ट का आदेश : स्थायी, अस्थायी, संविदा, तदर्थ महिला कर्मचारियों में नही हो सकता विभेद, सरकार नही कर सकती भेदभाव, हर महिला कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार Reviewed by ★★ on 5:40 AM Rating: 5

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