हाईकोर्ट का आदेश : स्थायी, अस्थायी, संविदा, तदर्थ महिला कर्मचारियों में नही हो सकता विभेद, सरकार नही कर सकती भेदभाव, हर महिला कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार
हाईकोर्ट का आदेश : स्थायी, अस्थायी, संविदा, तदर्थ महिला कर्मचारियों में नही हो सकता विभेद, सरकार नही कर सकती भेदभाव, हर महिला कर्मचारी 180 दिन के मातृत्व अवकाश की हकदार
Reviewed by ★★
on
5:40 AM
Rating:
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiKyR-6Uu7K7KEZ_TL0zgwvitugNyL07HjWfnylllPHt0yQ08MOvlQ5vlm_xmXUeBqd33NMfNF3WBE-SsTtu66Ft5p8Xfe4C-XMq2Yq_WUbzQRCd-2ckxqLLDMA6Kkz_hKPbKQpkAoydvs/s72-c/IMG-20190420-WA0003.jpg)