अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया हुई मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका में निर्णय के अधीन, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया हुई मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका में निर्णय के अधीन, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई।
अंतर्जनपदीय तबादला नीति को चुनौती, कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगे तबादले।
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की अंतरजनपदीय नीति को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दर्जनों अभ्यर्थियों की ओर से याचिकाएं दाखिल कर कहा गया है कि इस वर्ष के लिए जारी स्थानांतरण नीति में उन शिक्षकों को अंतरजनपदीय तबादले का अवसर नहीं देने का प्रावधान है जो पूर्व में अंतरजनपदीय तबादला करवा चुके हैं।
मनीषा व अन्य तमाम लोगों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर जस्टिस एसपी केसरवानी ने बेसिक शिक्षा परिषद से जवाब-तलब किया है। क्योंकि अंतरजनपदीय तबादले की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इसलिए कोर्ट ने कहा है कि, इस दौरान किए गए तबादले याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेंगे। याचिका पर अगली सुनवाई
बेसिक शिक्षकों की ट्रांसफर नीति को चुनौती
याची के अधिवक्ता का कहना था कि, याची ने 2011 में बैंक ऑफ बड़ौदा की मुंडेरा ब्रांच से कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपये का लोन लिया था। अगस्त 2011 में उसने अपनी कार रजिस्टर्ड करवाई और 5 दिसंबर 2011 को उसकी कार घर से बाहर चोरी हो गई। कार का बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी से करवाया गया था। उसने कार चोरी की एफआईआर दर्ज कराई साथ ही बैंक, बीमा कंपनी, आरटीओ को पत्र लिखकर कार चोरी होने के बारे में सूचना दी। बीमा कंपनी से क्लेम का भुगतान करने की मांग की गई, उसका क्लेम अभी निर्णित नहीं हुआ है। इसी बीच 16 सितंबर 2019 को बैंक ने 4,80,000 का रिकवरी सर्टिफिकेट जारी कर दिया। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की की गई।
हाई कोर्ट ने कहा-इस दौरान हुए तबादले याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेंगे
Petitioner :- Divya Goswami
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Jai Krishna Tiwari
Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.
Sri J.K. Tiwari, learned counsel for the respondent U.P. Basic Education Board, has filed today a counter affidavit on behalf of respondent No.2, which is taken on record.
The State-respondents have not filed counter affidavit. Learned counsels for the petitioners are pressing for interim relief. Sri Ajit Kumar Singh, learned Additional Advocate General states that three days' further time may be granted to the State-respondents to file counter affidavit and no interim order may be passed today.
As prayed by learned Additional Advocate General, three days' time is granted to the State-respondents to file counter affidavit. Petitioner shall have two days thereafter to file rejoinder affidavit.
Put up in the additional cause list on 12.02.2020, along with connected writ petitions.
As an interim measure, it is provided that steps taken by the respondents for Inter District Transfers, shall be subject to the result of the writ petition.
Order Date :- 5.2.2020
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया हुई मा0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका में निर्णय के अधीन, 12 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
Reviewed by sankalp gupta
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6:46 AM
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