कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद होने के कारण मिड डे मील उपलब्ध नहीं होने पर जारी किया नोटिस

कोरोना वायरस: सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद होने के कारण मिड डे मील उपलब्ध नहीं होने पर जारी किया नोटिस

चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछा कि स्कूल बंद किए जाने पर बच्चों को मध्याह्न भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है.

NEWS18HINDI
LAST UPDATED: MARCH 18, 2020, 12:24 PM IST
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप के चलते देश के कई हिस्सों में स्कूलों के बंद होने के कारण बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध नहीं होने के मामले का बुधवार को स्वत: संज्ञान लिया. चीफ जस्टिस एस. ए. बोबडे के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर पूछा कि स्कूल बंद किए जाने पर बच्चों को मध्याह्न भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा रहा है.
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली-एनसीआर और अन्य कई राज्यों में 31 मार्च तक स्कूल बंद हैं.
इससे पहले मिड डे मील को लेकर केरल में एक आंगनवाड़ी शिक्षिका का फोटो वायरल हो रहा था जो बच्चों को उनके घर पर जाकर भोजन दे रही थीं. इस खबर को मलयाला मनोरमा में प्रकाशित किया गया था. गौरतलब है कि केरल में कोरोना वायरस के संक्रमण को और फैलने से रोकने के लिए सभी स्कूल, कॉलेज और मॉल को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया था.

केरल में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 27 पहुंच गई, उत्तर प्रदेश में 16 और कर्नाटक में 11 मामले सामने आए हैं. देश में संक्रमित लोगों की संख्या 147 पर पहुंच गई और अब तक कोरोना के कारण तीन लोगों की मौत भी हो गई. जिन लोगों की मृत्यु हुई यह तीनों ही बुज़ुर्ग थे और हाल ही में विदेश से आए थे या विदेश से आए व्यक्ति के संपर्क में आए थे.
फैल रहे संक्रमण को देखते हुए भारत सरकार ने अफ़ग़ानिस्तान, फिलीपीन्स और मलेशिया से आने वाले यात्रियों पर भी रोक लगा दी है. सरकार ने कहा कि ये रोक तुरंत प्रभाव से लागू होगी और 31 मार्च तक रहेगी.

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