हाईकोर्ट ने कहा : दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षकों को भी शामिल करें 69000 भर्ती काउंसलिंग में, नियुक्ति पत्र मामले के अंतिम निर्णय पर
हाईकोर्ट ने कहा : दूसरे जिले में कार्यरत शिक्षकों को भी शामिल करें 69000 भर्ती काउंसलिंग में, नियुक्ति पत्र मामले के अंतिम निर्णय पर
पहले से पढ़ा रहे अध्यापकों को एनओसी अनिवार्य नहीं
हाईकोर्ट ने कहा- ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिससे शिक्षकों को रोका जा सके
उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए लेकिन नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए
प्रयागराज | 19 Jun 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में किसी जिले में इसी पद पर पहले कार्यरत शिक्षकों को भी काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है जो पहले से किसी जिले में इसी पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने कहा कि उनका चयन परिणाम भी घोषित किया जाए लेकिन नियुक्ति पत्र जारी न किया जाए। नियुक्ति पत्र जारी किया गया तो वह इस याचिका के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्र ने अनिल मिश्र व 61 अन्य की याचिकाओं पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद से चार सप्ताह में जवाब भी मांगा है।
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