सत्र बदलाव बाद सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को सत्रलाभ अवधि का बकाया वेतन देने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, लगाई फटकार

सत्र बदलाव बाद सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को सत्रलाभ अवधि का बकाया वेतन देने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश, लगाई फटकार


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय नगरा, बलिया के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक हरिश्चन्द्र सिंह को अंगद यादव केस के विधि सिद्धांत के तहत बकाए वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है।  यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने हरिश्चन्द्र सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। 


याची का कहना था कि राज्य सरकार ने  प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षा सत्र में बदलाव किया है। अब जुलाई के बजाए अप्रैल से शिक्षा सत्र चलाने का निर्णय लिया।नियमानुसार शिक्षा सत्र के बीच में सेवा निवृत्त होने वाले अध्यापक सत्रांत तक कार्यरत रहेंगे।और सत्रांत की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्त होंगे।


सत्र अप्रैल से होने के कारण जिन्हे 30 जून को सेवानिवृत्त होना था।उन्होंने सत्रांत 31मार्च तक कार्यरत रहने की माग मे याचिका दायर की।कोर्ट ने जुलाई से हटाए गए अध्यापकों को कार्यभार ग्रहण कराने का निर्देश दिया ।याची ने भी 20दिसंबर 15को कार्यभार ग्रहण किया।किन्तु उसे एक जुलाई से 20दिसंबर तक का वेतन नही दिया गया। जिसपर यह याचिका दाखिल की गई थी। 


इसी प्रकार के अन्य मामलों में कोर्ट ने अंगद यादव केस में उन अध्यापकों को बकाया वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था जिनको हाईकोर्ट के आदेश के बाद सत्रांत लाभ दिया गया था। इसी आधार पर कोर्ट ने याची को भी बकाया वेतन भुगतान का आदेश दिया है।

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