School Reopening Guidelines 2020 : इन नियमों के अनुसार 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किये दिशा-निर्देश।
School Reopening Guidelines 2020 : इन नियमों के अनुसार 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किये दिशा-निर्देश।
स्कूल खुलने के दो हफ्ते तक परीक्षा नहीं, उपस्थिति और अवकाश में लचीला रुख अपनाएं: शिक्षा मंत्री
अनलॉक-5 के तहत 15 अक्तूबर से स्कूलों को फिर से खोलने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को दिशानिर्देश जारी किए। इसमें कहा गया है कि स्कूलों में दो से तीन हफ्ते तक कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। साथ ही ऑनलाइन प्रशिक्षण को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सावधानियों के आधार पर मानक परिचालन प्रक्रिया बनाने को भी कहा है।
स्कूलों को क्रमिक तरीके से पुनः खुलने के लिए जारी दिशानिर्देशों में मंत्रालय ने स्कूल परिसर को पूरी तरह साफ और संक्रमणमुक्त करने के लिए कहा है। स्कूलों को सभी क्षेत्रों, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, पानी के टैंक,रसोईघर, कैंटीन, शौचालय, प्रयोगशाला, पुस्तकालय की पूरी तरह सफाई और उन्हें संक्रमणमुक्त करने की व्यवस्था करनी होगी। स्कूल के भीतरी परिसर में स्वच्छ हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना होगा।
शिक्षा मंत्रालय ने सिफारिश की है कि स्कूलों को उपस्थिति व अस्वस्थता अवकाश संबंधी नीतियों में लचीलापन लाना चाहिए। छात्र माता-पिता की लिखित सहमति से ही स्कूल आ सकते हैं। छात्र चाहे तो स्कूल के बजाय ऑनलाइन कक्षाएं करते रह सकते हैं। अनलॉक के ताजा निर्देशों के अनुसार निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर स्कूल, कॉलेज और अन्य शिक्षण संस्थान 15 अक्तूबर के बाद फिर से खोले जा सकते हैं।
नई दिल्ली School Reopening Guidelines 2020: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा स्कूलों के फिर से खोले जाने को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) और दिशा-निर्देश जारी किये हैं।
बच्चों को कक्षाओं में आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे स्कूल, मंत्रालय ने सुरक्षा व शैक्षणिक गतिविधियों को गाइडलाइन जारी की
नई दिल्ली: स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर के बाद से खोलने की तैयारियों के बीच शिक्षा मंत्रलय ने सोमवार को सुरक्षा और शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल किसी बच्चे को कक्षाओं में आने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। न ही उन पर उपस्थिति को लेकर किसी तरह का दबाव बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल खुलने के दो से तीन हफ्ते तक बच्चों का कोई एसेसमेंट टेस्ट भी नहीं लिया जाएगा। अभिभावकों की लिखित अनुमति के बाद ही बच्चों को स्कूल आने की अनुमति रहेगी। छात्र क्लास रूम या ऑनलाइन में से किसी एक विकल्प को चुनने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। स्कूल खोलने को लेकर फैसला राज्यों पर छोड़ा है।
कोरोना के बीच मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को फिर से खोलने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कड़े सुरक्षा मानकों के तहत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राज्यों और स्कूलों को इसे अपने स्तर पर और प्रभावशाली बनाने की छूट भी दी है। स्कूलों को न सिर्फ कक्षाओं को साफ-सुथरा रखना होगा, बल्कि पुस्तकालय, प्रयोगशाला,कैंटीन, पीने वाले पानी के टैंक और शौचालयों को भी स्वच्छ रखना होगा। स्कूलों को रिस्पांस टीम जैसे इमर्जेसी रिस्पांस टीम, जनरल सपोर्ट टीम, हाइजेनिक इंस्पेक्शन टीम आदि गठित करने का सुझाव दिया। स्कूलों को परिवहन व्यवस्था का पूरा प्लान, छात्रों के बैठने का प्लान आदि तय मानकों के हिसाब से तैयार करने को भी कहा है, ताकि एक छात्र से दूसरे छात्र के बीच छह फीट की दूरी बनी रहे। स्कूल खोलने के दौरान अपनाए जाने वाले सुरक्षा मानकों का भी गाइडलाइन में उल्लेख किया गया है। इसके तहत कक्षाओं सहित पूरे स्कूल परिसर को हर दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद सैनिटाइज करना होगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा आज, 5 अक्टूबर को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार स्कूलों के फिर से खोले जाने के कम से कम दो से तीन सप्ताह के भीतर कोई भी एसेसमेंट टेस्ट नहीं लिया जाएगा और ऑनलाइन लर्निंग जारी रहेगी, जिसे प्रोत्साहित किया जाता रहेगा। मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में 30 सितंबर को अनलॉक 5 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्कूलों को फिर से खोले जाने के सम्बन्ध में एसओपी/गाइडलाइंस तैयार किये हैं। अनलॉक 5 के दिशा-निर्देशों में स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को 15 अक्टूबर 2020 के बाद से खोले जाने की छूट दी गयी है। हालांकि, इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सम्बन्धित राज्यों की सरकार द्वारा लिया जाना है।
रिओपेनिंग गाइडलाइंस 2020 को लेकर शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी
वहीं, आज को जारी स्कूल रिओपेनिंग गाइडलाइंस 2020 के बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने जानकारी देत हुए कहा कि स्कूलों को फिर से खोले जाने की तिथि से दो से तीन सप्ताह तक कोई भी एसेसमेंट टेस्ट न लेने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही, शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा तैयार और हाल ही में जारी किये गये वैकल्पिक एकेडेमिक कैलेंडर को लागू किया जा सकता है। वहीं, स्कूलों में मिड-डे मील और तैयार करते और परोसे जाते समय सावधानी रखी जानी चाहिए।
स्कूल रिओपेनिंग गाइडलाइंस 2020 की ये हैं मुख्य बातें
● स्कूल खुलने के दो-तीन सप्ताह तक एसेसमेंट टेस्ट नही लेना होगा।
● स्कूलों में एनसीईआरटी द्वारा तैयार वैकल्पिक एकेडेमिक कैलेंडर को लागू किया जा सकता है।
● स्कूलों में मिड-डे मील तैयार करते और परोसे जाते समय सावधानी रखनी होगी।
● स्कूल परिसर में किचन, कैंटीन, वाशरूम, लैब, लाइब्रेरी, आदि समेत सभी स्थानों पर साफ-सफाई और कीटाणुरहित करते रहने की व्यवस्था करनी होगी।
● इमर्जेंसी केयर सपोर्ट/रिस्पांस टीम, सभी के लिए जनरल सपोर्ट टीम, कमोडिटी सपोर्ट टीम, हाईजीन इस्पेक्शन टीम, आदि जैसी टीमों का गठन जिम्मदारी सहित सभी स्कूलों द्वारा किया जा सकता है।
● केंद्र सरकार और सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक स्कूल स्वयं भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) बना सकते हैं। इसमें सामाजिक दूरी और सुरक्षा के नियम शामिल होने चाहिए। इन्हें स्कूल को नोटिस बोर्ड पर लगाने के साथ-साथ पैरेंट्स को स्कूल के कम्यूनिकेशन सिस्टम के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।
● कक्षाओं में बैठने के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, कार्यक्रम और आयोजनों से बचना चाहिए, स्कूल आने और जाने के टाइम-टेबल बनाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।
● सभी छात्र-छात्राएं और स्टाफ फेस कवर या मास्क लगाकर ही स्कूल आएंगे और पूरे समय के दौरान इसे पहने रहेंगे, विशेषतौर पर कक्षाओं के दौरान या सामूहिक कार्यों या मेस में खाने या लैब में परीक्षण करने के दौरान।
● स्कूल में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक दूरी और अन्य जरूरी नियमों को बताने वाले बोर्ड या सूचना पट्ट लगाने होंगे।
● राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की सरकारें वहां के अभिभावकों से उनके बच्चों के स्कूल जाने को लेकर सहमति मांग सकती हैं। जो छात्र घर से पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं उन्हें इनमे के लिए अनुमति होगी।
● सभी छात्रों, पैरेंट्स, टीचर्स और अन्य को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कोविड- 19 से लड़ने में उनकी भूमिका के बारे जागरूक करना होगा।
● सभी कक्षाओं के लिए क्लास और एग्जाम के लिए शैक्षणिक कैलेंडर बनाना होगा। स्कूल में डॉक्टर या नर्स या अटेंडेंट फुल टाइम मौजूद होना चाहिए।
School Reopening Guidelines 2020 : इन नियमों के अनुसार 15 अक्टूबर से खुल सकेंगे स्कूल, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किये दिशा-निर्देश।
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
6:29 AM
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