शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

शिक्षा सेवा अधिकरण के गठन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक


● वकीलों से काम पर वापस लौटने की हाईकोर्ट की अपील

● राज्य सरकार को बार एसोसिएशन से बात करने का निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा सेवा अधिकरण की विधायी प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए बिना कोर्ट की सहमति के अधिकरण गठित करने पर रोक लगा दी है। साथ ही हड़ताल कर रहे प्रयागराज व लखनऊ के वकीलों से काम पर वापस लौटने की अपील की है। कोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश से कहा है कि वह शैक्षिक व गैर शैक्षिक स्टाफ के विचाराधीन मुकदमों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त पीठें बनाएं। राज्य सरकार को बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित करके शिकायतों के निवारण का प्रयास करने का निर्देश दिया है।


यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर व न्यायमूíत एसएस शमशेरी की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण घोषित लाकडाउन में भी हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य सुचारू रूप से चला। लेकिन, शिक्षा सेवा अधिकरण की पीठ स्थापित करने के मुद्दे को लेकर अधिवक्ता आंदोलन रत हैं। इससे न्यायिक कार्य निस्तारण में अवरोध उत्पन्न हुआ है।

लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ ख्ांडपीठ का क्षेत्रधिकार बढ़ाने व नए बनने वाले सभी न्यायाधिकरणों को राजधानी में स्थापित करने की मांग तेज करते हए अवध बार एसोसिएशन ने गुरुवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया है। बुधवार को अधिवक्ताओं ने वाहन रैली निकालकर अपने आंदोलन को मजबूती दी।

अवध बार के अध्यक्ष एचजीएस परिहार के नेतृत्व व महामंत्री शरद पाठक के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट से 1090 चौराहे तक वाहन रैली निकाली। 

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