अन्तर्जनपदीय सामान्य/पारस्परिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण एवं मुक्त किये जाने सम्बन्धी विसंगति के निवारण विषयक आदेश जारी
अन्तर्जनपदीय सामान्य/पारस्परिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण एवं मुक्त किये जाने सम्बन्धी विसंगति के निवारण विषयक आदेश जारी।
अन्तर्जनपदीय : कार्यमुक्त न हो पाने वालों को तीन माह का समय, परस्पर स्थानांतरण से इन्कार तो दोबारा मौका नहीं
कार्यमुक्त बेसिक शिक्षकों का अंतर जनपदीय तबादला नहीं होगा निरस्त, जो मिला स्कूल उसी में करना होगा ज्वाइन
गलत तथ्य से अंतर्जनपदीय तबादला कराने वाले शिक्षकों पर गिरेगी गाज, स्थानांतरण होगा निरस्त
ज्यादा वेटेज भर कर अंतरजनपदीय ट्रांसफर का लाभ लेने वाले शिक्षकों का तबादला होगा रद्द
● - ऐसे शिक्षकों का स्थानांतरण होगा निरस्त, स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा
● - बेसिक शिक्षा विभाग ने अंतर्जनपदीय तबादलों की समस्याओं को लेकर जारी किए निर्देश
परिषदीय स्कूलों में अंतर्जनपदीय तबादलों में गलत तथ्य देकर वरीयता का लाभ लेने वाले शिक्षकों का तबादला निरस्त होगा और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा। वहीं, अंतर्जनपदीय तबादले के बाद भी कार्यभार ग्रहण नहीं करने वाले शिक्षकों का स्थानांतरण निरस्त नहीं किया जाएगा। अंतर्जनपदीय और परस्पर स्थानांतरण के बाद कार्यमुक्त नहीं होने और कार्यभार ग्रहण नहीं करने जैसी समस्याओं के निस्तारण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
दरअसल, कुछ शिक्षकों ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण होने और स्थानांतरित जिले के लिए कार्यमुक्त होने के बाद भी वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे शिक्षकों ने स्थानांतरण निरस्त करने का आग्रह किया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा। वहीं, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो अब तक कार्यमुक्त होकर स्थानांतरित जिले में कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए हैं। ऐसे शिक्षकों ने अवधि बढ़ाने की मांग की है। विभाग ने कार्यमुक्त करने की अवधि को 3 महीने बढ़ाने की अनुमति दी है। कुछ शिक्षकों ने पदावनत लेकर स्थानांतरित जिलों में कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता जताई है। ऐसे शिक्षकों ने भी स्थानांतरण निरस्त करने की मांग की है। विभाग ने स्थानांतरण निरस्त करने की सशर्त छूट दी है कि उन्हें पुन: अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का अवसर नहीं दिया जाएगा।
पारस्परिक तबादलों की भी स्थिति स्पष्ट
पारस्परिक अंतर्जनपदीय तबादलों में अगर दोनों में से एक शिक्षक ने कार्यमुक्त होने से इनकार किया तो दोनों शिक्षकों का तबादला निरस्त किया जाएगा और भविष्य में दोनों को अंतर्जनपदीय स्थानांतरण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर पारस्परिक तबादलों में दोनों में किसी एक शिक्षक का अन्य सेवा में चयन होने से दूसरे शिक्षक को कार्यमुक्त करने में दिक्कत आ रही है। ऐसे में विभाग ने शिक्षक को कार्यमुक्त नहीं और स्थानांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। वहीं, पारस्परिक स्थानांतरण में एक शिक्षक के अवकाश पर होने से दूसरे शिक्षक को कार्यमुक्त करने में आ रही कठिनाई के लिए विभाग ने अवकाश के बाद कार्यमुक्त व कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ : परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अंतर जनपदीय तबादला होने के बावजूद नए स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने में तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डा. काजल की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे शिक्षक जो अंतर जनपदीय तबादले के तहत अपने स्थानांतरित जनपद वाले स्कूल के लिए कार्यमुक्त किए जा चुके हैं, उनका तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा। उन्हें जिस जिले के जिस स्कूल में स्थानांतरित किया गया है, वहां ज्वाइन करना होगा। ऐसे शिक्षक जो किन्हीं कारणों से अभी तक स्थानांतरण के बाद अपने मूल विद्यालय से कार्यमुक्त नहीं हो पाए हैं, उन्हें व्यक्तिगत कारण बताने पर तीन महीने का समय नए स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया जाएगा।
उधर, परिषदीय स्कूलों के वे शिक्षक जो पदावनत प्राप्त कर यानी अपने से कनिष्ठ शिक्षक के पद पर स्थानांतरित होने से इन्कार कर रहे हैं, उनका स्थानांतरण तो रद कर दिया जाएगा, लेकिन उनको भविष्य में फिर स्थानांतरण का अवसर नहीं मिलेगा।
परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अंतर जनपदीय तबादला होने के बावजूद नए स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने में तरह-तरह के बहाने बना रहे हैं। ऐसे में बेसिक शिक्षा विभाग की विशेष सचिव डा. काजल की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे शिक्षक जो अंतर जनपर्दय तबादले के तहत अपने स्थानांतरित जनपद वाले स्कूल के लिए कार्यमुक्त किए जा चुके हैं, उनका तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा। उन्हें जिस जिले के जिस स्कूल में स्थानांतरित किया गया है, वहां ज्वाइन करना होगा।
ऐसे शिक्षक जो किन्हीं कारणों से अभी तक स्थानांतरण के बावजूद अपने मूल विद्यालय स॑ कार्यमुक्त नहीं हो पाए हैं, उन्हें व्यक्तिगत कारण बताने पर तीन महीने का समय नए स्कूल में कार्यभार ग्रहण करने के लिए दिया जाएगा।
उधर, परिषर्द॑य स्कूलों के वे शिक्षक जो पदावनत प्राप्त कर यानी अपने से कनिष्ठ शिक्षक के पद पर स्थानांतरित होने से इन्कार कर रहें हैं, उनका स्थानांतरण तो रद कर दिया जाएगा, लेकिन उनको भविष्य में फिर दूसरे जिले में स्थानांतरण का अवसर नहीं दिया जाएगा।
ऐसे शिक्षक जिन्होंने अंतर जनपरदीय तबादले के लिए गलत जानकारी भरकर ज्यादा अंक हासिल किए, उनका तबादला निरस्त होगा और स्पष्टीकरण भी मांगा जाएगा।
परिषदीय स्कूलों के तमाम शिक्षकों ने पारस्परिक तबादले के लिए आवेदन किया था लेकिन अब वह कार्यमुक्त नहीं होना चाहते, ऐसे शिक्षकों का तबादला निरस्त कर दिया जाएगा।
अगर शिक्षक के अंतर जनपदीय तबादले व पारस्परिक स्थानांतरण के चलते एक अध्यापक को कार्यमुक्त करने से दूसरे अध्यापक को कार्यमुक्त करने में कठिनाई आ रही है तो तबादला निरस्त होगा।
अगर पारस्परिक स्थानांतरण वाले दो शिक्षकों में से एक का किसी अन्य सेवा में चयन हो गया है तो दूसरे शिक्षक का तबादला रद होगा।
अगर इन दोनों शिक्षकों में से एक शिक्षक अवकाश पर है तो उसके छुट्टी से लौटने पर ही दूसरे शिक्षक को कार्यमुक्त किया जाएगा।
अन्तर्जनपदीय सामान्य/पारस्परिक स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्थानान्तरित अध्यापकों के कार्यभार ग्रहण एवं मुक्त किये जाने सम्बन्धी विसंगति के निवारण विषयक आदेश जारी
Reviewed by sankalp gupta
on
4:41 PM
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