सचिव को दो महीने में आदेश पालन का निर्देश, 69000 शिक्षक भर्ती एक प्रश्न पर विवाद का मामला
सचिव को दो महीने में आदेश पालन का निर्देश, 69000 शिक्षक भर्ती एक प्रश्न पर विवाद का मामला, अगली सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के मामले में आदेश के अनुपालन के लिए सचिव शिक्षा नियामक प्राधिकारी को दो माह का अतिरिक्त समय दिया है।
याचियों ने 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न पर विवाद उत्पन्न किया था जिस पर कोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को शैक्षिक परिभाषा वाले प्रश्न पर चारों विकल्प को गलत मानते हुए एक अंक देकर मेरिट के अनुसार याचियों की नियुक्ति पर विचार का निर्देश दिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सही ठहराया था। साथ ही राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी थी।
सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने इस आशय की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी। इस पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सचिव शिक्षा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को 25 अगस्त 2021 के आदेश के अनुपालन करने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया है। साथ ही मामले में अगली सुनवाई के लिए नौ फरवरी की तारीख लगाई है।
एक हजार अभ्यर्थियों का चयन कराएगा एक अंक
• 69,000 शिक्षक भर्ती में चयन होने से हो गए थे बाहर
• अवमानना पर हाई कोर्ट ने मांगा अनुपालन हलफनामा
प्रयागराज : एक प्रश्न के उत्तर पर विवाद के चलते अंक नहीं पाने पर चयन से बाहर हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के करीब एक हजार अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। हाई कोर्ट ने उत्तरकुंजी विवाद में एक अंक के चलते चयन से वंचित याचिकाकर्ता अपीलकर्ता को एक अंक देकर शिक्षक पद पर चयन करने के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर नाराजगी जताई है। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी (पीएनपी) सचिव को अनुपालन का हलफनामा देने का अवसर दिया है।
भर्ती में पीएनपी की उत्तरकुंजी के उत्तरों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की थी। हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट की डबल बेंच ने एक प्रश्न के उत्तर के चारों विकल्प को गलत मानते हुए एक अंक देने का आदेश दिया था। कहा था कि 25 अगस्त 2021 तक के उन याचियों अपीलकर्ताओं का चयन करें, जो एक अंक से वंचित रह गए। हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गई सरकार की अपील खारिज हो गई। कोर्ट ने याची की ओर से लगाई गई अवमानना याचिका पर पीएनपी सचिव को आदेश का पालन कर एक माह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। प्रतियोगी दुर्गेश शुक्ल के मुताबिक प्रश्न के उत्तर का अंक नहीं देने से करीब 1000 अभ्यर्थी चयन से बाहर हो गए थे। हाई कोर्ट के आदेश से चयन की उम्मीद है।
यह था प्रश्न
शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें", यह परिभाषा दी गई है....
उत्तर विकल्प- (1) एसएन मुखर्जी द्वारा ( 2 ) कैम्बेल द्वारा (3) वेलफेयर ग्राह्म द्वारा ( 4 ) डा. आत्मानंद मिश्रा द्वारा |
69000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने के मामले में परीक्षा नियामक सचिव को अवमानना नोटिस, एक माह में आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका पर परीक्षा नियामक सचिव अनिल भूषण को नोटिस जारी किया गया है।
कोर्ट ने अपेक्षा की है कि एक महीने में खंडपीठ के आदेश का अनुपालन कराते हुए हलफनामा प्रस्तुत करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने कुमारी अलका दुबे की अवमानना याचिका पर दिया है।
मामले में हाईकोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने 69 हजार पदों पर शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में एक सवाल केउत्तर गलत होने पर अभ्यर्थियों को एक अंक आवंटित करने का आदेश पारित किया था। परीक्षा नियामक ने खंडपीठ के आदेश का पालन नहीं किया। मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील की थी लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था।
सचिव को दो महीने में आदेश पालन का निर्देश, 69000 शिक्षक भर्ती एक प्रश्न पर विवाद का मामला
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
5:23 AM
Rating:
No comments:
Post a Comment