बेसिक शिक्षा नियमावली से हटेंगे गैर प्रासंगिक उपबंध, नवीन नियमावली गठन के लिए सात सदस्यीय टीम गठित, 30 सितम्बर तक कार्य पूरा करने के निर्देश

इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति व तबादले आदि सभी कार्य बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के तहत ही किए जाते हैं। इसमें जिन नियमों का प्रावधान है, वह प्रक्रिया उसी के अनुरूप चलती है। इधर के वर्षो में तमाम ऐसे नियम जोड़े गए हैं जिससे पुराने उपबंध अब प्रासंगिक नहीं रहे, बल्कि लगातार नए उपबंध नियमावली का हिस्सा बनते जा रहे हैं।


बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 की नए सिरे से समीक्षा कराने जा रहे हैं। इसके तहत नियमावली में दर्ज ऐसे उपबंधों को हटाने का निर्देश हुआ है, जो अब शिक्षकों के लिए प्रासंगिक नहीं रह गए हैं। साथ ही कई ऐसे नियम सामने आ रहे हैं, जिन्हें नियमावली का हिस्सा होना चाहिए। इसी को ध्यान को रखकर सचिव ने नवीन नियमावली गठन के लिए सात सदस्यीय टीम बनाई है।


इसकी अध्यक्ष बेसिक शिक्षा की अपर निदेशक शिविर कार्यालय रूबी सिंह हैं। सदस्य सचिव राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उप्र लखनऊ के विधि अधिकारी प्रदीप कुमार हैं। वहीं, संयुक्त शिक्षा निदेशक बेसिक गणोश कुमार, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उप्र इलाहाबाद के प्राचार्य स्कंद शुक्ल, बहराइच के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्याम किशोर तिवारी व दो अन्य को सदस्य के रूप में कमेटी में रखा गया है। यह समिति वर्तमान परिदृश्य में नियमावली की समसामयिक समीक्षा करके गैर प्रासंगिक उपबंधों को हटाकर नवीन नियमावली तैयार की जाएगी। यह कार्य 30 सितंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

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