SMC : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में

शासन के आदेश के बाद 30 नवंबर 2024 तक विद्यालय प्रबंध समिति के पुनर्गठन का आदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी जारी 






परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से गठित होगी प्रबंध समिति, शासन की ओर से 30 नवंबर तय की गई गठन की अंतिम तिथि


 बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों में नए सिरे से विद्यालय प्रबंध समितियों का गठन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव की ओर से दिए गए निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई कराने में जुट चुका है।  परिषदीय विद्यालयों में व्यवस्था संचालन को विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाता है। जिसके उपर विद्यालय की व्यवस्था से लेकर विद्यालय की कार्य प्रणाली का अनुश्रवण करना होता है। इसके साथ ही विद्यालय के विकास की योजना बनाने शिक्षक व बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति, गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था में सहयोग करने की भी जिम्मेदारी होती है।

पूर्व में गठित समितियों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ऐसे में नए सिरे से गठन कराने का निर्देश जारी किया गया है। परिषदीय विद्यालयों में गठित होने वाली स्कूल प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होंगे। इसमें 11 सदस्य के रूप में अभिभावकों को शामिल किया जाएगा। बाकी चार सदस्यों में विद्यालय के प्रधानाध्यापक, एएनएम. स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित सदस्य और डीएम की ओर से नामित एक लेखपाल को शामिल किया जाएगा। नई कमेटी एक दिसंबर से कार्य करना शुरू करेगी।


30 नवंबर से समाप्त हो रहा वर्तमान SMC का कार्यकाल,  पुनर्गठन हेतु शासनादेश जारी


लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में आरटीई के तहत गठित प्रबंध समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इनका कार्यकाल 30 नवंबर को समाप्त हो रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एमकेएस सुंदरम ने इससे पहले पुनर्गठन के निर्देश दिए हैं। 



निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में

SMC : निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के अन्तर्गत प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों को छोड़कर समस्त विद्यालयों में प्रबन्ध समिति पुर्नगठन के सम्बन्ध में Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 9:55 AM Rating: 5

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