UP 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में नया मोड़, शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 37, 349 पदों को होल्ड करे सरकार
UP 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में नया मोड़, शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 37, 349 पदों को होल्ड करे सरकार
Recruitment: शिक्षा मित्रों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था. लिहाजा चयन 45 और 40 फ़ीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए।
सर्वोच्च अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 37,339 पदों पर भर्ती न की जाए। ये पद खाली रखे जाएं। कोर्ट ने यह आदेश शिक्षामित्रों की याचिका पर दिया।
69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में 37,339 पदों पर भर्ती न की जाए, सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों की याचिका पर दिया फैसला
जस्टिस एम एम शंटनगौदर और विनीत शरण की पीठ ने यह आदेश देते हुए यूपी सरकार से 40-45 फीसदी के कटऑफ पर कितने शिक्षामित्र पास हुए हैं, इसका डाटा पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एएजी ऐश्वर्या भाटी के साथ स्थाई अधिवक्ता राकेश मिश्रा पेश हुए। उन्होंने कहा,भर्ती पर रोक नहीं लगाई जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि स्कूल बंद हैं अभी इससे कोई असर नहीं होगा।
इससे पूर्व 21 मई को जस्टिस शंटना गौदर और यूयू ललित की पीठ ने सरकार से भर्ती का पूरा डाटा 6 जुलाई से पहले पेश करने का आदेश दिया था।
JUNE 9, 2020
लखनऊ. यूपी के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद के लिए हुई 69 हजार शिक्षक भर्ती (UP 69000 Assistant Teachers Recruitment) मामले में मंगलवार ने शिक्षामित्रों (Shikshamitras) की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी सरकार को 37,349 पदों को होल्ड करने का निर्देश दिया है. बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने लिखित परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया था. हाईकोर्ट के कट ऑफ मार्क्स को लेकर दिए गए फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. शिक्षा मित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया।
■ कट ऑफ़ मार्क्स को लेकर पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
दरअसल, लिखित परीक्षा के डेढ़ साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के कट ऑफ मार्क्स के फैसले को सही ठहराया था. कोर्ट ने 65 और 60 फ़ीसदी अंक के साथ रिजल्ट घोषित करने का निर्देश दिया था. जबकि शिक्षा मित्रों की मांग थी कि भर्ती के लिए विज्ञप्ति के वक्त कट ऑफ मार्क्स का जिक्र नहीं किया गया था. लिहाजा चयन 45 और 40 फ़ीसदी अंक के आधार पर ही होना चाहिए।
शिक्षामित्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को निर्देशित किया कि लिखित परीक्षा में शामिल शिक्षामित्रों के लिए 37,349 पदों पर भर्ती न करें. हालांकि कोर्ट ने अन्य बचे हुए पदों पर नियुक्ति जारी रखने का निर्देश दिया है।
UP 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में नया मोड़, शिक्षामित्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 37, 349 पदों को होल्ड करे सरकार
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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1:14 PM
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