'अनलॉक-2' के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलांइस जारी, देश भर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद
अनलॉक-2 में 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर रहेंगे बंद
नई दिल्ली : अनलॉक-1 खत्म होने से एक दिन पहले सरकार ने सोमवार रात अनलॉक-2 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए। एक से 31 जुलाई तक लागू रहने वाले अनलॉक-2 के ज्यादातर दिशानिर्देश अनलॉक-1 वाले ही हैं। स्कूल-कॉलेज और कोचिंग सेंटर अनलॉक-2 में भी बंद रहेंगे। लेकिन लॉकडाउन को अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया गया है।
केंद्रीय गृह मंत्रलय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी अभी रोक जारी रहेगी। हालांकि, बंदे भारत अभियान के तहत अंतराष्ट्रीय उड़ानों को अनुमति मिलेगी। घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों का दायरा भी चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा, लेकिन मेट्रो रेल, सिनेमा, स्वीमिंगपूल, जिम और बार बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों और भीड़ जमा होने वाले समारोहों के आयोजन पर रोक जारी रहेगी। हालात की समीक्षा के बाद इन्हें खोलने का फैसला किया जाएगा। संबंधित सामग्री 14
कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से निर्धारण
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रलय की तरफ से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से निर्धारण करेंगे। इन कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई तक लॉकडाउन लागू जारी रहेगा। इस दौरान लॉकडाउन के नियमों को और सख्ती से लागू किया जाएगा, ताकि वायरस के प्रसार को प्रभावी तरीके से रोका जा सके। इन क्षेत्रों में सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी।
दुकानों में शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी
दुकानों में भीड़ जमा होने से रोकने के उपाय जारी रहेंगे। हालांकि, दुकान के आकार के हिसाब से उसमें एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को घुसने की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन दुकान के भीतर भी लोगों को शारीरिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करना होगा।
खास बातें
● ’गृह मंत्रलय ने जारी किए दिशानिर्देश, अनलॉक-2 एक से 31 जुलाई तक प्रभावी
● ’अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम और बार भी रहेंगे बंद
● ’घरेलू उड़ानों और ट्रेनों का दायरा चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा
● ’अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लागू रहेगा लॉकडाउन, सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति
● ’पूरे देश में अब रात दस से सुबह पांच बजे लागू रहेगा कफ्यरू
● ’सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों जारी रहेगी रोक
● ’शिफ्ट में काम करने वालों को कर्फ़्यू से छूट
●’15 से खुलेंगे सरकारी प्रशिक्षण केंद्र
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन जारी की। लॉकडाउन 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत रहेगी। केंद्र की नई गाइडलाइन के अनुसार, देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। ज्ञात रहे कि अनलॉक-1 की अवधि 30 जून को समाप्त हो रही है। इसी के साथ अनलॉक-2 का ऐलान किया गया है, जिसमें पाबंदियों के साथ कई गतिविधियों में छूट होगी।
कंटेनमेंट जोन में सख्ती रहेगी जबकि कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस एक जुलाई से प्रभावी होंगी। अनलॉक-2 की गाइडलाइन राज्य, संघ शासित प्रदेश और केंद्र मंत्रालय व उसके विभागों से परामर्श के बाद जारी की गई हैं।
अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से इन्हें खोलने की इजाजत होगी। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा। गाइडलाइन में राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है।
जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर अनलॉक-2 में किसी भी तरह के सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद/अकादमिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमों और उनसे से जुड़े जमावड़े की अनुमति नहीं होगी। गाइडलाइंस के अनुसार, सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
उधर, महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु सरकार ने एलान किया कि लॉकडाउन 31 जुलाई तक बढ़ाया गया। चेन्नई और कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुवर समेत मदुरै और ग्रेटर चेन्नई पुलिस की सीमा में 5 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा।
'अनलॉक-2' के लिए केंद्र सरकार की नई गाइडलांइस जारी, देश भर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
10:49 PM
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