मानव सम्पदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में ये होंगे 5 बड़े बदलाव, परिवर्तन के लिए DGSE ने NIC को लिखा पत्र

विद्यालय खुलने के बाद छुट्टी नहीं ले सकेंगे, अवकाश मॉड्यूल में बड़े बदलाव की तैयारी


बेसिक शिक्षक अब गर्मियों में सुबह आठ बजे और सर्दियों में सुबह नौ बजे के बाद आकस्मिक अवकाश नहीं ले सकेंगे। महानिदेशक विजय किरन आनंद ने एनआईसी को पत्र लिख कर मानव संपदा पोर्टल में यह संशोधन करने के निर्देश दिए हैं। इससे निरीक्षण के समय अनुपस्थित रहने वाले शिक्षकों पर लगाम लगेगी।


मानव संपदा पोर्टल के लीव माड्यूल में आकस्मिक अवकाश को लेकर यह बड़ा बदलाव करने की तैयारी पूरी हो गई। शिक्षक जुलाई से सितंबर तक 8 बजे के बाद और अक्तूबर से 20 मई तक सुबह नौ बजे के बाद उसी तारीख के अवकाश का आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा पोर्टल पर ऐसा प्राविधान किया जाएगा कि हेडमास्टर मोबाइल एप से ही आवेदन मंजूर-नामंजूर कर सकेंगे।


ऐसा प्राविधान भी किया जाएगा कि हेडमास्टर या खण्ड शिक्षा अधिकारियों को यह भी दिखाई दे कि जिस तारीख के लिए आवेदन आया है, उस तारीख को स्कूल के कितने शिक्षक छुट्टी पर हैं ताकि छुट्टी मंजूर या नामंजूर की जा सके। आकस्मिक अवकाश का यह नियम लागू हो जाने के बाद निरीक्षण के समय अधिकारी पोर्टल पर देखेंगे कि शिक्षक छुट्टी पर है या नहीं?


आकस्मिक अवकाश लेने के लिए लीव मॉड्यूल में होंगे यह पांच बदलाव


मानव संपदा पोर्टल के लीव माड्यूल में पांच बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। अधिकांश बदलाव आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी बिन्दुओं पर होंगे। स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने एनआईसी को माड्यूल में परिवर्तन करने के निर्देश दिए हैं। परिवर्तन के बाद सीएल से सम्बन्धी प्रावधान पूरी तरह पारदर्शी हो जाएंगे।


मानव सम्पदा पोर्टल के लीव मॉड्यूल में ये होंगे 5 बड़े बदलाव, परिवर्तन के लिए DGSE ने NIC को लिखा पत्र


1. आवेदनकर्ता की लाग इन से आकस्मिक अवकाश का आवेदन करते समय जुलाई से सितंबर माह के लिए 8:00 बजे के बाद तथा माह अक्टूबर से 20 मई के लिए 9:00 बजे के बाद उसी तिथि का अवकाश आवेदित न हो सके।

2. प्रातः 5 से 9 बजे अवकाश स्वीकृति पर लगी रोक हटाना।

3. अवकाश स्वीकृति पर निर्णय लेते समय जिस तिथि हेतु अवकाश आवेदित है, उस विद्यालय उसी तिथि में कितने कार्मिक पूर्व से ही अवकाश पर हैं. प्रदर्शित कराना।

4. अवकाश निरस्तीकरण के ड्रॉप डाउन के प्रत्येक कारण के सामने कमेंट का प्रावधान करना।

5. स्वीकृत / फारवर्ड प्रकरणों के संबंध में संलग्नकों को भविष्य में भी देखने योग्य बनाना।

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