बेसिक शिक्षा विभाग के नियत्रंणाधीन परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों को संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में
राजस्व अभिलेखों में दर्ज होगी परिषदीय स्कूलों की जमीन, हटेगा अतिक्रमण
परिषदीय स्कूलों की जमीनों को संरक्षित करने का चलेगा अभियान
बेसिक शिक्षा विभाग के नियत्रंणाधीन परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों को संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों एवं उनसे संलग्न रिक्त भूखण्डों पर अवैध रूप से अतिक्रमित किये जाने के कारण न केवल छात्र - छात्राओं के पठन-पाठन कार्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि शासकीय सम्पत्ति की भी क्षति हो रही है। इस पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 1080 / 08-5-2019-810/2017 टी०सी० दिनाँक लखनऊ, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:
(1) बेसिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित समस्त परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का सीमांकन अभियान चलाकर, समयबद्ध ढंग से किया जाए तथा ऐसी समस्त भूमियों को निमयानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि (इंद्राज ) किए जाने हेतु समस्त जिलाधिकारियों द्वारा तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाए
(2) परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का सर्वेक्षण करा लिया जाए। यदि इन विद्यालयों की भूमियाँ अतिकगित की गई हों तो ऐसे समस्त अतिक्रमणों को चिन्हित कर उन्हें तत्काल हटवाने की कार्यवाही भी समयबद्ध ढंग से कराई जाए तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।
उक्त के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अनुभाग -5 के शासनादेश संख्या 555 / 68-5-2020 लखनऊ, दिनांक 15 जून, 2020 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि
चहारदीवारी विहीन परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी एवं गेट का निर्माण ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराकर समयबद्ध रूप से किया जाये
अतः अनुरोध है कि उक्त बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या 1080/08-5-2019-810/2017 टी०सी० दिनांक लखनऊ, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 में दिये गये निर्देश के अनुरूप समस्त प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का सीमांकन अभियान चलाकर कराते हुए ऐसी समस्त भूमियों को नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि (इंद्राज ) कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी अनुरोध है कि परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों का सर्वेक्षण करा कर यदि इन विद्यालयों की भूमियाँ अतिक्रमित की गई हो तो ऐसे समस्त अतिक्रमणों को उन्हें तत्काल हटाने के समयबद्ध ढंग से कार्यवाही कराने का कष्ट करें जिससे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके अतिरिक्त यह भी अनुरोध है कि ग्राम पंचायत की निधियों को मनरेगा से युगपत कराकर परिषदीय विद्यालयों में चहारदीवारी एवं गेट का समयबद्ध निर्माण भी कराये जाने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें जिससे कि इन विद्यालयों की परिसम्पत्तियों पर अतिक्रमण न हो सके।
लखनऊ : परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की जमीनों को संरक्षित करने की मुहिम शुरू हो रही है। स्कूलों की भूमि पर यदि अतिक्रमण है तो उसे हटाकर भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के आदेश दिए गए हैं। जिन विद्यालयों में चहारदीवारी व गेट नहीं है उसे ग्राम पंचायत की मनरेगा योजना से बनवाने के निर्देश हैं।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने जिलाधिकारियों व बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में लिखा है कि बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों की जमीनों को संरक्षित करने के लिए अभियान चलाएं। जमीनों पर यदि अतिक्रमण है तो उसे हटाते हुए राजस्व अभिलेखों में भूमि दर्ज कराई जाए। पहले भी इन विद्यालयों की जमीनों के चिह्नांकन का आदेश जारी हुआ था लेकिन, कई जिलों से जमीनों पर अतिक्रमण की शिकायतें आई हैं। इसलिए अब जमीनों का सीमांकन कराने की तैयारी है।
निर्देश है कि जिलाधिकारी तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी जमीनों का सर्वे करवाएं और जमीनों पर अतिक्रमण को चिन्हित करके तत्काल हटाया जाएगा। स्कूल की सभी जमीनों को नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में अनिवार्य रूप से दर्ज कराना है।
लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की जमीनों का ब्योरा राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराया जाएगा।
इस संबंध में शासन ने सभी डीएम व बीएसए को पत्र भेजकर कहा है कि स्कूलों के सीमांकन के लिए अभियान चलाकर जमीनों को नियमानुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराएं।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद की ओर से जारी पत्र में विद्यालयों की जमीनों का सर्वेक्षण कराने को कहा गया है। कहा गया है कि अगर स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण है, तो उसे तत्काल हटवाया जाए। स्कूलों की सुरक्षा के लिए चारदीवारी बनवाने व गेट लगवाने के को कहा गया है। उन्होंने सभी काम समयबद्ध ढंग से कराने के निर्देश दिए हैं।
बेसिक शिक्षा विभाग के नियत्रंणाधीन परिषदीय प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की भूमियों को संरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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6:17 AM
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