समस्त विद्यालयों में नवीन प्रबंध समिति (SMC) के गठन के संबंध में आदेश जारी।
अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गैरअनुदानित विद्यालयों को छोड़कर सभी स्कूलों में प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। शासन के प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने इस संबंध में कमिश्नर और डीएम को पत्र भेजा। जिसमें बेसिक शिक्षा के स्कूलों में प्रबंध समिति का गठन 30 नवंबर तक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं।
पत्र में कहा गया है कि पूर्व से गठित समिति का कार्यकाल 30 नवंबर तक खत्म हो रहा है। उससे पहले 20 से 30 नवंबर तक नए सिरे से समिति का गठन कराया जाए। कहा कि एक ही परिसर में स्थापित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट में एक ही विद्यालय में प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। इसमें 15 सदस्य होंगे, जिसमें 11 सदस्य अध्ययनरत बच्चों के माता पिता या अभिभावक होंगे। लेकिन 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होंगी।
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