28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी
6 महीने का ब्रिज कोर्स बचाएगा लाखों प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी, जानिए! कैसा होगा ब्रिज कोर्स?
नई दिल्ली: 28 जून 2018 को नैशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के आधार पर देश में नियुक्त हुए लाखों B.Ed डिग्री धारक प्राइमरी टीचर्स को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। इन प्राइमरी टीचर्स के लिए ब्रिज कोर्स करना कंपलसरी होगा। जो टीचर्स यह ब्रिज कोर्स नहीं करेंगे, उनकी नौकरी खतरे में आ जाएगी।
अभी ऐसे प्राइमरी टीचर्स का पूरा आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान है कि उनकी संख्या 3 से 4 लाख के बीच हो सकती है। । बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में कई टीचर्स को निकाल दिया गया है। हालांकि, अब इस पब्लिक नोटिस के बाद इन टीचर्स की बहाली भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत बहुत से राज्यों में बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी टीचर नियुक्त किया गया था।
कैसा होगा ब्रिज कोर्स?
NCTE के चेयरमैन प्रो. पंकज अरोड़ा ने बताया कि ऑनलाइन ब्रिज कोर्स करवाने की जिम्मेदारी नैशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) को दी गई है। NCTE के नोटिफिकेशन जारी करने की तारीख 28 जून 2018 से लेकर 11 अगस्त 2023 को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले तक, जितने बीएड डिग्री वाले प्राइमरी टीचर के पद पर नियुक्त हुए हैं, उन्हीं के लिए यह ब्रिज कोर्स होगा।
प्रो. अरोड़ा ने बताया कि ब्रिज कोर्स में प्राइमरी टीचिंग के लिए जरूरी सभी कंपोनेंट को शामिल किया गया है, साथ ही इंटर्नशिप करने को भी कंपसलरी बनाया गया है। उच्च शैक्षणिक स्तर की सभी जरूरतों को ध्यान में रखा गया है।
क्या है पूरा मामला?
28 जून 2018 को NCTE ने B.Ed धारकों को प्राइमरी टीचर बनने की अनुमति दी थी, जिसे जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द किया।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2023 में हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा लेकिन 2018 से 2023 के बीच नियुक्त B.Ed धारकों की नियुक्ति को वैध माना।
अप्रैल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने NCTE को एक साल में ब्रिज कोर्स शुरू किए जाने का निर्देश दिया। 7 अप्रैल को NCTE ने नोटिस जारी कर ब्रिज कोर्स शुरू करने की जानकारी दी
28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी
प्रयागराज : राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने सुप्रीम कोर्ट के आठ अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुपालन में बीएड योग्यताधारी प्राथमिक शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी कर दी है। यह ब्रिज कोर्स उन बीएडधारकों के लिए अनिवार्य होगा, जिन्हें 28 जून 2018 के बाद प्राथमिक स्तर पर नियुक्ति मिली है।
एनसीटीई ने सात अप्रैल की अपनी अधिसूचना में साफ किया है कि यह कोर्स केवल उन्हीं शिक्षकों के लिए होगा जो 28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित हुए हैं।
कोर्स का आयोजन एनआईओएस की ओर से किया जाएगा और इसकी निगरानी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगी। ऐसे शिक्षकों को एनआईओएस के पाठ्यक्रम शुरू करने के एक साल के अंदर कोर्स करना होगा। इन शिक्षकों को केवल एक अवसर ही मिलेगा और यदि वे पास नहीं होते तो नौकरी सुरक्षित नहीं होगी। ब्रिज कोर्स पूरा कर अपनी सेवाएं जारी रखने का अवसर मिलेगा। इस अधिसूचना से उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी हजारों शिक्षकों को भी राहत मिली है।
28 जून 2018 के बाद और 11 अगस्त 2023 से पहले नियोजित बीएड धारकों के लिए ब्रिज कोर्स की अधिसूचना जारी
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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6:14 AM
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