68500 शिक्षक भर्ती : दो बार बदला उत्तीर्ण प्रतिशत, जारी रिजल्ट याचिका के अधीन होगा : सचिव

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव डॉ. सुत्ता सिंह ने बताया कि यह परीक्षाफल हाईकोर्ट इलाहाबाद में योजित याचिका विद्याचरण शुक्ल व बनाम अन्य बनाम उप्र राज्य व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन होगी। यह शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कराई जा रही है। 25 जुलाई, 2017 को शीर्ष कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद कर दो अवसर देने का निर्देश था।

दो बार बदला उत्तीर्ण प्रतिशत: शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के समय नौ जनवरी को शासन ने लिखित परीक्षा में सामान्य व ओबीसी वर्ग को 45 व एससी-एसटी के लिए 40 फीसद उत्तीर्ण प्रतिशत अंक तय किए थे। बाद में 21 मई को शासन ने कटऑफ बदलकर सामान्य व ओबीसी वर्ग को 33 व एससी-एसटी के लिए 30 फीसद अंक उत्तीर्ण प्रतिशत कर दिया था। 21 मई के आदेश को चुनौती दी गई और कोर्ट ने उसे नहीं माना, तब शासन ने नौ जनवरी के उत्तीर्ण प्रतिशत को बहाल कर दिया।

68500 शिक्षक भर्ती : दो बार बदला उत्तीर्ण प्रतिशत, जारी रिजल्ट याचिका के अधीन होगा : सचिव Reviewed by ★★ on 9:46 AM Rating: 5

No comments:

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.