अनुदेशकों को 17000₹ मानदेय भुगतान न होने पर मा0 न्यायालय सख्त, 08 दिसम्बर तक अनुपालन न होने पर होगी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तय होने की कार्यवाही, आदेश देखें
अनुदेशकों को 17000₹ मानदेय भुगतान न होने पर मा0 न्यायालय सख्त, 08 दिसम्बर तक अनुपालन न होने पर होगी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तय होने की कार्यवाही, आदेश देखें।
अनुदेशकों को ₹ 17 हजार मानदेय देने के मामले में आदेश का पालन करें या कोर्ट में हाजिर हों - हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव राजेन्द्र प्रसाद तिवारी को आदेश का पालन करने या अगली सुनवाई पर न्यायालय में होने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने भदोही के अनुदेशक आशुतोष शुक्ल की अवमानना याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया था। उन्हें आधे से भी कम मानदेय दिया जा रहा है। आदेश का पालन न करने पर यह याचिका दाखिल की गई है।
सरकारी अधिवक्ता का कहना था कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल की है इसलिए अवमानना याचिका की सुनवाई अपील तय होने तक टाली जाए। याची अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति करते हुए कहा कि मात्र अपील दाखिल करने से कोर्ट के आदेश का पालन करने से बचा नहीं जा सकता क्योंकि आदेश पर रोक नही है। ऐसे में अवहेलना करना कोर्ट की अवमानना करना है।
कोर्ट ने कहा कि निर्विवाद रूप से कोर्ट का आदेश हुए एक वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और आदेश का पालन नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव आठ दिसम्बर तक आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल करें या कोर्ट में हाजिर हों।
By the next date, opposite parties shall comply with the order of
the writ court and file an affidavit of compliance or appear in person for framing of charge.
अनुदेशकों को 17000₹ मानदेय भुगतान न होने पर मा0 न्यायालय सख्त, 08 दिसम्बर तक अनुपालन न होने पर होगी अधिकारियों के विरुद्ध आरोप तय होने की कार्यवाही, आदेश देखें
Reviewed by sankalp gupta
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7:35 PM
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