अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में परिषदीय शिक्षकों का पदस्थापन क्यों नहीं? हाइकोर्ट ने किया तलब

अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में परिषदीय शिक्षकों का पदस्थापन क्यों नहीं? हाइकोर्ट ने किया तलब

हाईकोर्ट ने पूछा, शिक्षकों का अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में क्यों नहीं कर रहे तबादला


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिषदीय प्राथमिक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों का चयन करने के बाद भी उन्हें चयनित विद्यालयों में स्थानांतरित नहीं करने के मामले बेसिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। कोर्ट ने उनसे हलफनामे के माध्यम से यह जानकारी मांगी है कि अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। यह आदेश न्यायमूर्ति एसडी सिंह ने उमेश कुमार वर्मा और नौ अन्य की याचिका पर दिया है।


अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं। उनका चयन परिषद के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए किया गया है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के बाद चयनित होने के बावजूद उन्हें अब तक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्थानां‌तरित नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि कोविड-19 की गाइड लाइन के तहत सरकार ने सभी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगा रखी है इसलिए शिक्षकों को स्थानांतरित नहीं किया जा रहा है।


याचियों के अधिवक्ता नवीन शर्मा का कहना था कि 12 मई को सरकार ने स्थानांतरण पर रोक लगाई है। इसके बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने 29 मई के आदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए चयनित अध्यापकों की वहां तैनाती करने को कहा है। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस पर कोर्ट का कहना था कि सरकार ने तय किया है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण और तैनाती अलग से की जाएगी । 


यह निर्णय स्थानांतरण पर रोक के आदेश के बावजूद सरकार ने लिया है तो यह समझ से परे है कि 12 मई के आदेश को आधार मानकर स्थानांतरण क्यों नहीं किए जा रहे हैं। कोर्ट ने इस मामले में कोई आदेश करने से पूर्व बेसिक शिक्षा निदेशक से हलफनामा दाखिल कर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए कहा है।


 प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंग्रेजी माध्यम के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षकों की नियुक्ति न करने के मामले में निदेशक बेसिक शिक्षा लखनऊ से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि अपर मुख्य सचिव बेसिक के आदेश के बाद भी शिक्षकों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है।


यह आदेश न्यायमूíत एसडी सिंह ने उमेश कुमार वर्मा व नौ अन्य की याचिका पर दिया है। याचीगण का कहना है कि वे प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक हैं। उनका चयन परिषद के अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए किया गया है। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में चयनित होने के बावजूद उनको अब तक अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में स्थानांतरित नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद का कहना है कि कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत सरकार ने सभी प्रकार के स्थानांतरण पर रोक लगा रखी है। इसलिए शिक्षकों को तैनात नहीं किया जा रहा है।


अधिवक्ता का कहना था कि 12 मई को सरकार ने स्थानांतरण पर रोक लगाई है। इसके बाद अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने 29 मई को जारी आदेश में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के लिए चयनित अध्यापकों को वहां तैनाती देने का निर्देश दिया है। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।कोर्ट ने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों के शिक्षकों का स्थानांतरण और तैनाती सरकार अलग से करेगी।


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 65

Case :- WRIT - A No. - 2062 of 2020
Petitioner :- Umesh Kumar Verma And 9 Others
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Navin Kumar Sharma
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Arun Kumar,Arun Kumar Pandey

Hon'ble Saumitra Dayal Singh,J.
Today, based upon instructions, stand has been taken by the learned Standing Counsel that at present the policy for transfer has been put in abeyance on account of circumstances arising from the pandemic Covid-19.

On the other hand, it has been contended by learned counsel for the petitioner that the aforesaid stand is contrary to the policy decision of the State Government contained in the communication dated 29.05.2020, whereby, an exception had been carved out to the general decision of the State Government to keep transfers and postings in abeyance, to fill up the posts of it certain teachers in english medium Government Schools, during the continuance of the pandemic Covid-19.

Prima facie, the contention of the petitioners appear to be correct, inasmuch as, the State Government had clearly stated that the transfer/posting to the english medium government schools be carried out independently. It appears that the decision of the State Government had specifically permitted to transfer and post teachers at english medium government schools. Once, that decision had been taken on 29.05.2020 by the State Government, despite, its earlier government order dated 12.05.2020, it is difficult to accept the contention of the respondents.

Before the Court may proceed to pass any further order, let proper affidavit be filed by the Director, Basic Education, U.P., Lucknow clearly stating the stand of the Directorate in light of the facts noted above.

Such affidavit may be filed by 24.11.2020.
Put up in the additional cause list on 26.11.2020.
By that date, office to ensure to place the affidavit on record.
Order Date :- 20.11.2020
Atul
अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में परिषदीय शिक्षकों का पदस्थापन क्यों नहीं? हाइकोर्ट ने किया तलब Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2 on 7:22 AM Rating: 5

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