मृत /अवकाश प्राप्त अध्यापकों की कल्याण योजना
1. | मृत अवकाश
प्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों के
अध्ययनरत, विकलांग बच्चों के एक शैक्षिक सत्र के लिए
निम्नांकित दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
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2 |
मृत
अध्यापकों के आश्रितों जिनका कोई बालिक पुत्र रोजगार करने
योग्य न हो तथा अवकाश प्राप्त अध्यापक जिनकी मासिक पेशन की
धनराशि 500 रूपये से अधिक न हो को भरण पोषण हेतु
150 रूपये
मासिक दर से कम-से-कम एक वर्ष तथा अधिक से अधिक 5
वर्ष तक दी जाती है।
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3. |
मृत अध्यापको तथा ऐसे
अवकाश प्राप्त
अध्यापकों जिनकी वार्षिक आय मूल वेतन के अधार पर रूपये तीस
हजार मात्र से अधिक न हो, की पुत्री जिनकी आयु 18 वर्ष से
कम न हो की शादी हेतु 4000 या रू० 5000 तक एक मुश्त धनराशि
स्वीकृत की जाती है।
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4. |
मृत अध्यापको
की आश्रितों, अवकाश प्राप्त एवं कार्यरत अध्यापकों को
जिसकी वार्षिक आय मूल वेतन के आधार पर
30,000 रूपया
(रूपया तीस हजार मात्र) से अधिक न हो, स्वयं की अथवा उनके
आश्रितों का चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा
प्रदत्त अथवा अन्य डाक्टरों द्वारा दिये गये, प्रमाण पत्र
पर जो मुख्य चिकित्साधकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो,
प्रमाण पत्र में अंकित बीमारी की गम्भीरता को देखते हुए
रू० 750 से 5000 मात्र एक मुश्त
धनराशि स्वीक़ृत की जाती है।
उक्त नियमों के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन - पत्रों को आर्थिक् सहायता स्वीकृत करने हेतु एतद् गठित समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है तथा समिति के अनुमोदनोपरान्त सहायता स्वीकृत की जाती है। अपूर्ण अथवा नियमान्तर्गत न प्राप्त होने वाले प्रार्थना - पत्र निरस्त कर दिये जाते है। |
मृत /अवकाश प्राप्त अध्यापकों की कल्याण योजना
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
1:05 PM
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