टीईटी घोटाला : चार्ज पर बहस का आखिरी मौका
- दो की हाजिरी माफ, अब 19 को होगी सुनवाई
कानपुर
(ब्यूरो)। गुरुवार को जिला जज कानपुर देहात धर्मवीर सिंह की कोर्ट में
टीईटी घोटाले की सुनवाई हुई। जमानत पर चल रहे दो अभियुक्तों की हाजिरी माफी
लगाई गई। बचाव पक्ष के एक अधिवक्ता ने चार्ज पर बहस के लिए समय मांगा तो
अभियोजन ने ऐतराज जताया। अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता को आखिरी मौका
दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी।
अभियुक्त
विनय कुमार सिंह शिक्षक आगरा, रतन कुमार मिश्र शिक्षक आगरा, अमरेंद्र
कुमार जायसवाल, देशराज सिंह, मनीष उर्फ मोहन चतुर्वेदी शिक्षक औरैया, माधव
उर्फ माधवेंद्र सिंह शिक्षक बदायूं, हेमंत कुमार शाक्य, योगेश कुमार लोधी,
रमाशंकर मिश्र, नरेंद्र प्रताप सिंह एपीसी साक्षरता मिशन लिटरेसी हाउस
लखनऊ, संजय मोहन पूर्व निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ब्रजेश पाल, दिनकर मिश्र को
जेल से लाकर अदालत में पेश किया गया। अशोक मिश्र और बिजनेश पाल जमानत पर
है। यह दोनों अदालत नहीं आ सके। इनके अधिवक्ताओं ने अदालत में हाजिरी माफी
की अर्जी लगाई। बिजनेश पाल के अधिवक्ता अब्दुल सलाम ने अदालत में कहा कि
चार्ज के मामले पर उन्हें कुछ बिंदुओं पर अपना पक्ष रखना है। इसलिए कुछ समय
दिया जाए। जिला शासकीय अधिवक्ता शंभू सिंह यादव ने इस पर ऐतराज जताते हुए
कहा कि मुकदमा लंबित करने के लिए जानबूझकर स्थगित अर्जी दी जा रही है।
कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता को आखिरी मौका दिया है।
टीईटी घोटाला : चार्ज पर बहस का आखिरी मौका
Reviewed by Brijesh Shrivastava
on
9:00 AM
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