मृतक आश्रितों के लिए भी टीईटी अनिवार्य :

परिषदीय विद्यालयों में मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति पाने वाले सहायक अध्यापकों के लिए भी टीईटी अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति पाने को टीईटी की अर्हता से बाहर नहीं रखा गया है। इस कोटे में पूर्व में नियुक्ति पा चुके सहायक अध्यापकों को भी इस कसौटी पर खरा उतरना होगा। हाईकोर्ट ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति पाए याची रवि प्रकाश की याचिका खारिज हुए उसे टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त रखने की मांग नामंजूर कर दी है। याचिका पर न्यायमूर्ति वीके शुक्ला ने सुनवाई की। 
 
याची रवि प्रकाश की मां फुलझड़ी देवी शिक्षा विभाग में चतुर्थश्रेणी कर्मचारी थी। उसकी मृत्यु के बाद रविप्रकाश को अनुकंपा आधार पर सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति दी गई। रवि प्रकाश ने प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लिया। प्रशिक्षण अवधि का उसे मानदेय भी प्राप्त हुआ। 19 जनवरी 2013 को उसे नोटिस जारी कर टीईटी में शामिल होकर परीक्षा उत्तीर्ण करने को कहा गया। रवि प्रकाश ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए कहा कि मृतक आश्रितों  के लिए टीईटी आवश्यक नहीं है। उसकी नियुक्ति चार सितंबर 2000 के शासनादेश के आधार पर की गई है। इस शासनादेश में कोई संशोधन नहीं किया गया है इसलिए नया नियम उस पर लागू नहीं होता है। अदालत ने याची की दलील को खारिज करते हुए परिषदीय विद्यालय में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य अर्हता है।
 
शिक्षक पात्रता परीक्षा की बाध्यता से मुक्त रखने की मांग नामंजूर
मृतक आश्रितों के लिए भी टीईटी अनिवार्य : Reviewed by प्रवीण त्रिवेदी on 7:25 AM Rating: 5

1 comment:

Unknown said...

guru ji ye batao ye kis sun tak walo ke liye valid h

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.