68500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने दिए एफआईआर के निर्देश

68500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी पर हाईकोर्ट ने दिए एफआईआर के निर्देश।
24 Nov 2019
इलाहाबाद हाईकोर्ट 68500 ने सहायक अध्यापकों की भर्ती में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई पर एफआईआर की कॉपी भी पेश करने को कहा है।


यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने उवर्शी, कविता आदि की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कहा है कि गलत तरीके से अंक बढ़ाकर अभ्यर्थियों को नियुक्तियां देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराएं। कोर्ट में ऐसे 49 मामले सामने आए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग इन्हें पहले ही बर्खास्त कर चुका है। याचिकाएं बर्खास्तगी को लेकर ही दाखिल हुई हैं। याची 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में नियुक्ति पाकर नौकरी कर रहे थे। 16 अगस्त 2019 को उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। तथ्यों के अनुसार नियुक्तियों के संदर्भ में शिकायत के बाद 49 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच कराई गई जो वे अनुत्तीर्ण पाए गए।
अभ्यर्थियों की उत्तर पुिस्तका व टैबुलेशन चार्ट के अंकों में अंतर
भर्ती में सफल रहे, उनको नियुक्ति भी मिल गई। वे काम भी कर रहे थे। 16 अगस्त 2019 को उनको सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। असल में याचियों की नियुक्ति को लेकर कुछ शिकायतें प्राप्त होने के बाद उनके सहित 49 अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की फिर से जांच करवाई गई जिसमें वे  फेल पाए गए।

बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि याचीगण की उत्तर पुस्तिकाओं और टैबुलेशन चार्ट के अंकों में अंतर पाया गया। टैबुलेशन चार्ट में उत्तर पुस्तिकाओं से काफी अधिक अंक देकर इनको पास किया गया था। नियुक्तियां टैबुलेशन चार्ट के आधार पर ही की गई थीं। कोर्ट के आदेश पर याचीगणों की उत्तर पुस्तिकाएं अदालत में पेश की गईं। कोर्ट ने जांच में पाया कि इन उत्तर पुस्तिकाओं के टैबुलेशन  चार्ट में अंक बढ़ाए गए हैं। 14 उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में पता चला कि टैबुलेशन चार्ट और उत्तर पुस्तिका में मिले अंकों में काफी अंतर है। इसके बाद कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाने का आदेश दिया। कोर्ट ने सभी पक्षों से 11 दिसंबर को जवाब दाखिल करने को कहा है।

68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की नियुक्तियों में  बड़े पैमाने पर 'खेल' उजागर होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करवाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को निर्देश दिया है कि वह गलत तरीके से अभ्यर्थियों के अंक बढ़ाकर नियुक्तियां देने के दोषियों पर एफआईआर दर्ज करवाएं। कोर्ट के सामने अब तक ऐसे 49 अभ्यर्थियों के मामले आए हैं। इन्हें शिक्षा विभाग पहले ही बर्खास्त कर चुका है। इसी बर्खास्तगी के खिलाफ आई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नीरज तिवारी ने यह आदेश दिया है।

उर्वशी, कविता यादव सहित दर्जनों अभ्यर्थियों की याचिकाओं में कहा गया है कि याचीगण 68,500 सहायक अध्यापक
िशक्षक भर्ती में हाई कोर्ट का आदेश, दर्ज करें एफआईआर




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