69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत 31661 सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी आदेश जारी
69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत 31661 सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी आदेश जारी।
69000 शिक्षक भर्ती के 31,661 शिक्षकों के पदों पर भर्ती को हरी झंडी, लेकिन नियुक्ति रहेगी कोर्ट के अधीन
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 69 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के पहले चरण में नवचयनित 31,661 अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिल जाएगी। प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत कुल पदों में से शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पद छोड़ते हुए शेष 31,661 पर नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।
जिलों में पहले आवंटित पद और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों में रिक्त पदों के अनुपात में शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जिलों में आवंटित पदों के सापेक्ष वरीयता सूची के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इस भर्ती में अनुसूचित जनजाति के 1133 योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण 67,667 की वरीयता सूची जारी करते हुए जिला आवंटित किया गया था।
ऐसे भरेंगे पद
बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि फर्रुखाबाद में सहायक अध्यापकों के 1000 रिक्त पदों के लिए भर्ती की गई है। क्योंकि पहले चरण में कुल 31,661 (45.88 प्रतिशत) को नियुक्ति दी जा रही है। इसी औसत के हिसाब से फर्रुखाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी पूर्व में आरक्षणवार निर्धारित वरीयता में से टॉप 460 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहेगी भर्ती
बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31,661 सहायक अध्यापकों को दी जा रही नियुक्ति और उन्हें आवंटित जिले भी सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार बनाम अन्य की याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र में इन शर्तों का उल्लेख किया जाएगा।
कैविएट दायर करेगा विभाग
बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार का मानना है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट, इलाहाबाद और लखनऊ बैंच में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद को हाईकोर्ट में कैविएट दायर करने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के विज्ञापित 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षामित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए बचे हुए 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर कुछ शर्तों के अधीन पूरा करने का निर्णय किया है। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने गुरुवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया।
सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अभ्यर्थियों को उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जिले आवंटित किये जा चुके हैं। शासनादेश में कहा गया है कि पूर्व में आवंटित जिलों और आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से जिलों को समानुपातिक रूप से पद आवंटित करते हुए मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाए। यह सभी नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन अनुज्ञा याचिका संख्या-11198/2020 रामशरण मौर्या व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य तथा 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगी।
अभ्यर्थियों को आवंटित जिले भी इन याचिकाओं में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होंगे। इन शर्तों का उल्लेख हर अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बीती 24 जुलाई को बहस पूरी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के दोनों आदेशों के अनुपालन में शिक्षामित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों को भरा जाएगा।
69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत 31661 सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति पत्र जारी करने संबंधी आदेश जारी
Reviewed by sankalp gupta
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4:35 PM
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