69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के आदेश के आलोक में 31661 अध्यापकों की भर्ती एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश
69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के आदेश के आलोक में 31661 अध्यापकों की भर्ती एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश।
सीएम योगी बोले, एक हफ्ते में पूरी होगी 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती।
31,661 शिक्षकों की भर्ती हफ्तेभर में पूरी करें: सीएम योगी
लखनऊ : यूपी सरकार ने युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार दिलाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को बेसिक शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि वह हफ्ते भर में सहायक अध्यापकों के 31,661 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कुल 69 हजार पदों में से करीब 38 हजार पद शिक्षामित्रों के लिए रोके गए हैं। फिलहाल सीएम के निर्देश मिलते ही बेसिक शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
>> सीएम ने बेसिक शिक्षा विभाग को भर्ती शुरू करने के दिए निर्देश
>> सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए ज्यादा कटऑफ के खिलाफ हैं शिक्षा मित्र
>> सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है अंतिम फैसले का इंतजार
बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के पदों पर भर्ती के लिए इंतजार कर रहे युवाओं को इस फैसले से काफी राहत मिली है। बेसिक शिक्षा विभाग ने 69 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए छह जनवरी, 2019 को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन किया था। बेसिक शिक्षा विभाग ने टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 65 प्रतिशत और पिछड़ा वर्ग व अन्य आरक्षित वर्ग के लिए 60 फीसद अंक निर्धारित किए थे। इसे लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए, खासकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था। बीती 21 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इन 69 हजार पदों में से करीब 38 हजार शिक्षामित्रों के लिए छोड़कर बाकी पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए थे। ज्यादा कटऑफ के विरोध में वे सुप्रीम कोर्ट चले गए। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर लिया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है।
यह जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 06 जनवरी, 2019 को टीटीई की परीक्षा कराई गई थी। 07 जनवरी, 2019 को निर्गत शासनादेश द्वारा टीटीई परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक निर्धारित किया गया था।
इस शासनादेश के सम्बन्ध में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा हाईकोर्ट में रिट याचिकाएं योजित की गई थी। मुख्य रिट याचिका रामशरण मौर्या बनाम राज्य सरकार व अन्य में हाईकोर्ट द्वारा 29 मार्च, 2020 को शासन के पक्ष में निर्णय दिया गया।
हाईकोर्ट 21 मई, 2020 को पारित आदेश में राज्य सरकार को यह निर्देश दिए गए कि शिक्षामित्रों द्वारा धारित सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर शेष पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण की जाए। अतः मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 31,661 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक सप्ताह में पूर्ण कर ली जाए।
दरअसल देश सरकार अगले तीन महीनों में खाली पड़े लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। करीब तीन लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को उच्च अधिकारियों की बैठक में यह ऐलान किया। उन्होंने अब विभागों,भर्ती बोर्डों व चयन आयोगों को इसी हिसाब से आगे काम करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक तीन लाख भर्तियां पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से हुईं हैं। इसी तरह आगे पारदर्शी तरीके से भर्तियां कराई जाएं। उन्होंने मुख्य सचिव समेत सभी अपर मुख्य सचिव व प्रमुख सचिवों को एक सपताह में खाली पदों का ब्योरा देने को कहा है। प्रदेश के 84 विभागों में लगभग तीन लाख पद खाली पड़े हैं। मुख्यमंत्री ने बाद में ट्वीट कर कहा, चयन प्रक्रिया में शुचिता व पारदर्शिता हमारी नीति है और इसे प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाएगा।
69000 शिक्षक भर्ती के अन्तर्गत मा0 न्यायालय के आदेश के आलोक में 31661 अध्यापकों की भर्ती एक सप्ताह में पूरा करने के निर्देश
Reviewed by sankalp gupta
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3:17 PM
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