संशोधन के आदेश से 69000 शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अचयनितों में जगी उम्मीद

संशोधन के आदेश से 69000 शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अचयनितों में जगी उम्मीद

 
प्राथमिक स्कूलों की 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के फॉर्म में त्रुटि संशोधन के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सैकड़ों अरभ्यिथयों में नौकरी की उम्मीद जगी है। शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा के फॉर्म में सैकड़ों अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल, इंटर, स्नातक या प्रशिक्षण (बीटीसी/डीएलएड या बीएड आदि) के पूर्णाक या प्राप्तांक भरने में गलती कर दी थी। बड़ी संख्या में शिक्षामित्रों ने भी अपने फॉर्म में शिक्षामित्र का कॉलम नहीं भरा जिसके कारण उन्हें भारांक नहीं मिल सका। इसके चलते 69000 भर्ती के लिए बनाई गई उनकी मेरिट प्रभावित हो गई और ये सभी अभ्यर्थी नौकरी की रेस से बाहर हो गए। 


एक जून को मेरिट जारी होने के पहले ही इन अर्भ्यिथयों ने शिक्षा निदेशालय स्थित बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर संशोधन के लिए धरना देना शुरूकर दिया था। उनका तर्क थाकि 68500 भर्ती में जब फॉर्म में संशोधन का अवसर दिया गया तो 69000 में क्‍यों नहीं दिया जा रहा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुईं। उसके बाद इन अभ्यथयों एवं शिक्षामित्रों ने याचिकाएं की जिस पर हाईकोर्ट ने अधिकारियों को मामले के निस्तारण के निर्देश दिए।
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