ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन योजना के खाते का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति से कराए जाने के सम्बंध में शासनादेश जारी
ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन योजना के खाते का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति से कराए जाने के सम्बंध में शासनादेश जारी।
मिड डे मील खाते का संचालन प्रबंध समिति अध्यक्ष व प्रधानाध्यापक के जिम्मे, शासन की ओर से जारी किए गए दिशा-निर्देश
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याहन भोजन योजना के खाते का संचालन अब विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक संयुक्त रूप से करेंगे। प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद शासन की ओर से ग्राम प्रधानों के अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं।
ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 25 दिसंबर को खत्म होने पर मिड-डे मील के तहत खाद्यान्न एवं कनर्वजन कास्ट दिए जाने में परेशानी हो रही है। इस बात को ध्यान में रखकर शासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि खाद्यान्न को प्राप्त करने एवं उपभोग करने संबंधी कार्य भी विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं प्रधानाध्यापक करेंगे।
ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में मध्यान्ह भोजन योजना के खाते का संचालन विद्यालय प्रबन्ध समिति से कराए जाने के सम्बंध में शासनादेश जारी
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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7:37 PM
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