कोरोना के मद्देनजर आठवीं तक के स्कूल न खोलने की अर्जी दाखिल, यूपी सरकार से जवाब-तलब
कोरोना के मद्देनजर आठवीं तक के स्कूल न खोलने की अर्जी दाखिल, सरकार से जवाब-तलब
8वीं तक के स्कूल न खोलने की अर्जी को रिकॉर्ड के साथ पेश करें : हाईकोर्ट
लखनऊ। हाईकोर्ट कौ लखनऊ पीठ ने कोरोना के बढ़ते मामलों के दौरान प्रदेश में कोरोना से बचाव के समुचित इंतजामों व चिकित्सा विशेषज्ञों की अनुमति तक आठवीं तक के स्कूल न खोलने की गुजारिश वाली अर्जी को रिकॉर्ड (संबंधित केस की फ़ाइल) के साथ पेश करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह आदेश मामले में विचाराधीन एक जनहित याचिका में याची द्वारा दाखिल अर्जी पर दिया। पहले कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था।
याची नीरज श्रीवास्तव की याचिका में अधिवक्ता ज्योतिरेश पांडेय ने एक अर्जी दाखिल कर आरोप लगाया कि स्कूल तो खोल दिए गए, लेकिन इनमें कोरोना से बचाब के दिशा निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। महामारी तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है। अपने आरोप के समर्थन में याची ने अमर उजाला समेत अन्य अखबारों में छपी खबरों व तस्वीरों को अर्जी के साथ संलग्न किया है।
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर चिकित्सा विशेषज्ञों की अनुमति मिलने तक आठवीं तक के स्कूल न खोलने की गुजारिश वाली अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ के समक्ष इसी मामले में पहले से दायर जनहित याचिका में इस अर्जी पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। पहले कोर्ट ने कक्षा 1 से 8 तक के प्राथमिक स्कूल खोलने के खिलाफ दायर पीआईएल पर राज्य सरकार से जवाब-तलब किया था।
कोर्ट ने प्राथमिक स्कूल खोलने के खिलाफ दायर पीआईएल पर 19 फरवरी को सरकारी वकील से पूछा था कि स्कूलों में कोरोना से बचाव के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या किया। साथ ही सरकार 10 दिन में यह भी बताए, अगर किसी स्कूल में दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने यह आदेश स्थानीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव की याचिका पर दिया था।
याची के वकील ज्योतिरेश पांडेय का कहना था कि बगैर समुचित इंतजाम के प्राइमरी स्कूल खोलने से बच्चों व शिक्षकों को कोरोना से जान का खतरा हो सकता है। क्योंकि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इस संबंध में याची ने लखनऊ समेत देश-प्रदेश की कई घटनाओं का उदाहरण भी दिया था। याचिका में स्कूल खोलने संबंधी यूपी सरकार 5 व 6 फरवरी के आदेशों पर रोक लगाने की गुजारिश की थी।
कोरोना के मद्देनजर आठवीं तक के स्कूल न खोलने की अर्जी दाखिल, यूपी सरकार से जवाब-तलब
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
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7:20 AM
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