31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों की सामूहिक बीमा कटौती बंद किए जाने हेतु वित्त नियंत्रक का समस्त लेखाधिकारियों को आदेश जारी
परिषदीय शिक्षकों के वेतन से नहीं होगी बीमा प्रीमियम की कटौती, वित्त नियंत्रक ने दिए रोक के आदेश
बीमा पॉलिसी के नाम पर अब नही कटेगी बेसिक शिक्षकों के वेतन से धनराशि
लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में 2014 के बाद भर्ती शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से बंद हो चुकी ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की प्रीमियम की कटौती अब नहीं होगी। वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस प्रीमियम के नाम पर शिक्षकों के वेतन से आठ साल से 87 रुपये प्रतिमाह काटे जा रहे थे। इस तरह अब तक शिक्षकों के वेतन से करीब 208.80 करोड़ रुपये काटे जा चुके हैं।
यह है मामला
शिक्षकों के अनुसार बीमा पॉलिसी में एक लाख रुपये बीमा कवर शामिल था । यदि दुर्घटना नहीं होती तो रिटायरमेंट के बाद पॉलिसी की परिपक्वता राशि मिलने की व्यवस्था थी। एलआईसी ने 2014 में बेसिक शिक्षकों के लिए यह पॉलिसी बंद कर दी। विभाग को कह दिया कि भविष्य में नियुक्त बेसिक शिक्षकों का बीमा नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद राशि की कटौती होती रही।
2014 के पहले नियुक्त शिक्षकों से होती रहेगी कटौती
वित्त नियंत्रक का कहना है कि 2014 के पहले से कार्यरत शिक्षक सामूहिक बीमा से कवर हो रहे हैं इसलिए उनकी धनराशि बीमा निगम को नियमित भेजी जा रही है, जबकि बाकी शिक्षक व शिक्षणेतर कार्मिकों का धन वित्त विभाग में जमा है। जल्द ही शिक्षकों को धन एरियर के रूप में वापस करने का आदेश दिया जाएगा।
31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षकों की सामूहिक बीमा कटौती बंद किए जाने हेतु वित्त नियंत्रक का समस्त लेखाधिकारियों को आदेश जारी
Reviewed by sankalp gupta
on
3:25 PM
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