जनपद के भीतर स्थानांतरण हेतु समय सारिणी एवं आदेश जारी, देखें

साल में दो बार जिले के अंदर होंगे परिषदीय शिक्षकों के परस्पर तबादले, महानिदेशक के प्रस्ताव को शासन ने दी मंजूरी

- डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी

छुट्टियों में परिषदीय शिक्षकों के पारस्परिक तबादलों को हरी झंडी, ऑनलाइन साल भर कभी भी कर सकेंगे आवेदन


परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक तबादले गर्मी व सर्दियों की छुट्टी में होंगे। ग्रामीण सेवा संवर्ग में तैनात शिक्षकों का ग्रामीण क्षेत्र में ही और नगर सेवा संवर्ग के शिक्षकों का शहरी क्षेत्र के ही विद्यालयों में पारस्परिक तबादला हो सकेग। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शैक्षिक सत्र में कभी भी किया जा सकेगा। 


प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के बीच पारस्परिक तबादले में किसी विषय की बाध्यता नहीं होगी, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में समान पद व समान विषय वाले शिक्षकों के ही पारस्परिक स्थानांतरण हो सकेंगे। क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की विषयवार तैनाती नहीं होती, जबकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की तैनाती की जाती है।



शासन ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से इस संबंध में भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके साथ ही अब वर्तमान सत्र में गर्मी की छुट्टियों यानी मई में तबादले की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रमुख सचिव दीपक कुमार की ओर से जारी अंत:जनपदीय स्थानांतरण नीति के तहत पारस्परिक तबादलों के लिए जिले स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य की अध्यक्षता में समिति गठित होगी। इस समिति में बीएसए सदस्य सचिव होंगे जबकि डीआईओएस व वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक) सदस्य होंगे।



इन श्रेणियों में होगा पारस्परिक तबादला

- एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का दूसरे प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक या उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तबादला किया जा सकेगा।

- उच्च प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक का दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक या प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पद पर स्थानांतरण हो सकेगा।

- उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक का तबादला दूसरे उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर होगा।

- संविलियन वाले विद्यालयों में भी इन्हीं श्रेणियों में यह मानक लागू होंगे।



यह होगी प्रक्रिया

- शिक्षक ऑनलाइन आवेदन या रजिस्ट्रेशन एनआईसी द्वारा विकसित पोर्टल पर पूरे शैक्षिक सत्र में कर सकेंगे।

- शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि से 15 दिन की अवधि में उसका प्रिंट आउट संबंधित बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा।

- बीएसए की ओर से 15 दिन में आवेदन की पात्रता और अपात्रता का परीक्षण संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से कराया जाएगा।

- सत्यापन के बाद एक महीने की अवधि में जिला स्तरीय समिति आवेदन पर निर्णय लेगी। 

- शिक्षक 15 दिन की अवधि में जिला स्तरीय समिति के समक्ष आपत्ति कर सकेंगे।

- अंत में स्थानांतरण आदेश ग्रीष्म और शीतकालीन अवकाश में जारी किए जाएंगे।

- स्थानांतरण आदेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जाएंगे।


लखनऊ-  सालों से जिले के अंदर तबादले और समायोजन के इंतजार में बैठे परिषदीय शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। शिक्षकों के तबादले साल में अब दो बार यानी ग्रीष्म और शीत अवकाश में किए जाएंगे। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने इस संबंध में शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है। ये तबादले पारस्परिक आधार पर होंगे।


महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने दिसंबर 2022 में पारस्पिक आधार पर जिले के अंदर शिक्षकों के तबादले करने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था। इसके आधार पर यह शासनादेश जारी किया गया है। इसके लिए सभी जिलों में डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी होगी। बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके सदस्य सचिव होंगे और डीआईओएस व लेखाधिकारी (बेसिक) सदस्य होंगे।


प्राथिमक स्कूलों में विषयवार यानी गणित व विज्ञान के शिक्षकों के तबादले की बाध्यता नहीं होगी, लेकिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका ध्यान रखा जाएगा। प्राथमिक स्कूल के प्रधानाध्यापक को प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापक बनाया जाएगा। उच्च प्राथमिक स्कूल में उसे सहायक अध्यापक बनाया जाएगा। इसी तरह प्राथमिक के सहायक को प्राथमिक में सहायक और उच्च प्राथमिक के सहायक को उच्च प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर स्थानांतरित किया जाएगा। उच्च प्राथमिक के प्रधानाध्याक को उच्च प्राथमिक में ही प्रधानाध्यापक के पद पर भेजा जाएगा।


शिक्षकों के तबादले के लिए ऑनलाइन ऑवेदन लिए जाएंगे। पारस्पिक तबादले के इच्छुक दोनों शिक्षकों के आवेदन पत्र संबंधी पात्रता व अपात्रता के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी से सत्यापन के बाद ही बेसिक शिक्षा अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। तबादला पाने वाले शिक्षक को सात कार्य दिवस में कार्यभार ग्रहण करना होगा।


पारस्परिक तबादले के लिए पूरे शैक्षिक सत्र ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। बीएसए कार्यालय में इसका प्रिंट 15 दिन में जमा किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी से इसे 15 दिन में सत्यापन कराया जाएगा। एक माह के अंदर समिति तबादले की संस्तुति करेगी। किसी भी प्रकार की आपत्ति 15 कार्य दिवस में ली जाएगी।


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जनपद के भीतर स्थानांतरण हेतु समय सारिणी एवं आदेश जारी, देखें Reviewed by sankalp gupta on 6:11 PM Rating: 5

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