ऐसे शिक्षक/शिक्षिका के सम्बन्ध में जिनके द्वारा उनके विद्यालय में 05 वर्ष में हुये स्थानान्तरण / पदस्थापन से सरप्लस की श्रेणी में आने की आपत्तियां उपलब्ध करायी गयी है के सम्बन्ध में


ऐसे शिक्षक/शिक्षिका के सम्बन्ध में जिनके द्वारा उनके विद्यालय में 05 वर्ष में हुये स्थानान्तरण / पदस्थापन से सरप्लस की श्रेणी में आने की आपत्तियां उपलब्ध करायी गयी है के सम्बन्ध में 

22 अगस्त 2026



समायोजन को लेकर शिक्षकों की आपत्तियों पर 20 से 24 अगस्त के मध्य होगी सुनवाई, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किया कार्यक्रम

सरप्लस शिक्षकों की आपत्तियों पर होगी ऑनलाइन सुनवाई, 25 अगस्त तक निस्तारण के निर्देश

18 अगस्त 2026
प्रयागराज। सरप्लस घोषित किए गए शिक्षक-शिक्षिकाओं की ओर से दाखिल आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उच्च न्यायालय के 20 जुलाई के आदेश के अनुपालन में बेसिक शिक्षा परिषद ने आपत्तियों की सुनवाई और निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

परिषद की ओर से जारी निर्देश के अनुसार, जिन सरप्लस शिक्षक- शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अपनी आपत्ति अथवा प्रार्थनापत्र में व्यक्तिगत अथवा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का अवसर मांगा है उनकी सुनवाई निर्धारित तिथि और समय पर गूगल मीट के माध्यम म से से कराई कराई जाएगी। संबंधित शिक्षकों को अपनेbजिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित समय पर उपस्थित होकर ऑनलाइन सुनवाई में पक्ष रखना होगा।

शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की होगी। वहीं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) निर्धारित लिंक से जुड़ना सुनिश्चित करेंगे।


सुनवाई नहीं चाहने वालों की आपत्तियों का भी होगा निस्तारण
परिषद के सचिव सुरेंद्र तिवारी ने कहा कि जिन सरप्लस शिक्षक-शिक्षिकाओं ने अपने आपत्ति पत्र में सुनवाई का अवसर नहीं मांगा है, उनके प्रत्यावेदन और आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए परिषद की ओर से गठित समिति के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में आपत्तियों का निस्तारण कराया जाएगा। परिषद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि सुनवाई नहीं चाहने वाले शिक्षकों की आपत्तियों का निस्तारण 25 अगस्त तक हर हाल में सुनिश्चित किया जाए। वहीं सुनवाई चाहने वाले शिक्षकों के लिए संलग्न जनपदवार चार्ट के अनुसार तिथि और समय निर्धारित किया गया है।







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