68500 शिक्षक भर्ती : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश, हाईकोर्ट द्वारा दिया गया चार सप्ताह में संशोधित परिणाम जारी कर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश

68500 शिक्षक भर्ती : उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश, हाईकोर्ट द्वारा दिया गया चार सप्ताह में संशोधित परिणाम जारी कर नियुक्ति पत्र जारी करने का आदेश

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68500 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने  आवेदन करने वाले याचियों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के आदेश दिए हैं.

कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पूर्व में पारित अनिरूद्ध कुमार शुक्ल और राधा देवी केस में दी गयी गाइडलाइन के तहत पुनर्मूल्यांकन आदेश दिए.

 जस्टिस नीरज तिवारी की एकल बेंच ने आदेश में कहा है कि परिणाम संशोधित होने पर कट आफ मेरिट में आने वाले अभ्यर्थियों को चार सप्ताह में नियुक्ति पत्र करें जारी.

नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी और रश्मि सिंह सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिका निस्तारित.

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