संविदा शिक्षकों को भी स्थायी जैसा वेतन दें – सुप्रीम कोर्ट, साथ ही राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का भी दिया आदेश
स्पेशल बच्चों के लिए शिक्षकों के पदों पर तुरंत शुरू करें भर्ती : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अस्थायी शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर नियमित
यूपी में सबसे ज्यादा स्पेशल चिल्ड्रेन
सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल चिल्ड्रेन का राज्यवार ब्योरा भी पेश किया गया। यूपी में ऐसे बच्चों की संख्या 301718, पश्चिम बंगाल में 135796 और केरल में 120764 है। वहीं दिल्ली में 32398 ऐसे बच्चे है जो स्पेशल चिल्ड्रेन है।
संविदा शिक्षकों को भी स्थायी जैसा वेतन दें – सुप्रीम कोर्ट, साथ ही राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का भी दिया आदेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वर्षों से विशेष जरूरत वाले बच्चों को संविदा या दैनिक आधार पर पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को अधिसूचित पद के अनुसार वेतन-भत्ता देने का आदेश दिया। साथ ही राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का आदेश दिया है।
शीर्ष कोर्ट ने आदेश में विशेष जरूरत वाले बच्चों की संख्या के आधार पर विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश में कहा, सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश तीन हफ्ते के भीतर विशेष जरूरत वाले बच्चों को समुचित शिक्षा देने के लिए स्वीकृत पदों की संख्या के साथ अधिसूचना जारी करेंगे।
अदालत ने पदों को स्वीकृत और अधिसूचित किए जाने के बाद 28 मार्च, 2025 तक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। इसके अलावा, शीर्ष अदालत ने प्राथमिक विद्यालय के लिए 1:10 और मध्य एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए 1:15 शिक्षक-छात्र के अनुपात में विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को फटकार लगाई। पीठ ने कहा कि इस अदालत के 2021 को पारित फैसले और समय-समय पर दिए गए निर्देशों के बाद भी सरकारों ने समुचित कदम नहीं उठाया।
बिहार समेत कई राज्यों के शिक्षकों को राहत
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का आदेश देने से बिहार सहित कई राज्यों में वर्षों से विशेष बच्चों को पढ़ा रहे विशेष शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आदेश में पहले से संविदा पर कार्यरत शिक्षकों को विशेष शिक्षक के लिए अधिसूचित पद के अनुसार वेतन व भत्ता सहित सभी लाभ देने का निर्देश दिया। हालांकि, यह लाभ तभी मिलेगा, जब संबंधित संविदा कर्मियों के पास विशेष शिक्षक पद के लिए समुचित और तय योग्यता होगी।
पीठ ने कहा, कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुबंध के आधार पर तदर्थ शिक्षक वर्तमान में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और विशेष जरूरतों वाले बच्चों की कक्षाएं ले रहे हैं। हमें यह भी बताया गया कि कुछ राज्यों में ये शिक्षक पिछले लगभग 20 वर्षों से कार्यरत हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को तत्काल स्क्रीनिंग कमेटी का गठन करने का आदेश दिया है।
🔴 देखें सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर
संविदा शिक्षकों को भी स्थायी जैसा वेतन दें – सुप्रीम कोर्ट, साथ ही राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को विशेष शिक्षकों के पद सृजित करने और नियुक्ति करने का भी दिया आदेश
Reviewed by प्राइमरी का मास्टर 2
on
7:59 AM
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